राजस्थान में जयपुर की स्थाई लोक अदालत ने पात्र होने के बावजूद भी बीमा राशि का भुगतान नहीं करने पर चोलामंडलम बीमा जनरल बीमा कंपनी पर 21 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है.
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Jaipur News: जयपुर की स्थाई लोक अदालत ने पात्र होने के बावजूद भी बीमा राशि का भुगतान नहीं करने पर चोलामंडलम बीमा जनरल बीमा कंपनी पर 21 हजार रुपये का हर्जाना लगाया है. इसके साथ ही अदालत ने परिवाद व्यय के तौर पर अलग से 5100 रुपये अदा करने के आदेश देते हुए 2.62 लाख रुपये की क्लेम राशि भी ब्याज सहित देने को कहा है. अदालत ने यह आदेश अमरचन्द खींची के परिवाद पर दिए.
परिवाद में कहा गया कि प्रार्थी का ट्रक 9 जून 2020 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. बीमा राशि के भुगतान के लिए समस्त कार्रवाई करने के बाद भी बीमा कंपनी ने क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं किया. वहीं बीमा कंपनी की ओर से कहा गया कि सर्वेयर ने 2.62 लाख रुपये के नुकसान का आंकलन किया था, लेकिन परिवादी ने वाहन खरीदने के बाद उक्त वाहन का परमिट अपने नाम ट्रांसफर नहीं कराया.
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क्लेम राशि का भुगतान नहीं किया गया
ऐसे में परिवादी पूर्व पंजीकृत स्वामी के नाम से जारी वाहन के परमिट के आधार पर वाहन प्रयोग में लेने का अधिकार नहीं रखता है. इसलिए बीमा शर्तों की अवहेलना करने पर क्लेम राशि का भुगतान नहीं किया गया है.
दोनों पक्षों को सुनकर अदालत ने माना कि कोविड के चलते सरकार ने सभी दस्तावेजों की वैद्यता अवधि को बढा दिया था. ऐसे में दुर्घटना वाले दिन यदि परमिट का ट्रांसफर नहीं हुआ तो भी परिवादी हर्जाना प्राप्त करने का अधिकारी है.