नगर निगम ग्रेटर से बड़ी खबर, कुर्की रूकवाने के लिए दिया चेक नहीं हुआ क्लियर
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नगर निगम ग्रेटर से बड़ी खबर, कुर्की रूकवाने के लिए दिया चेक नहीं हुआ क्लियर

कुर्सी, टेबल को कुर्क होने से बचाने के लिए जो राशि का चेक नगर निगम आयुक्त ने पिछले महीने कॉमर्शियल कोर्ट के जरिए एनजीओ निदान को दिया था, वो क्लीयर नहीं हुआ.

नगर निगम ग्रेटर से बड़ी खबर

Jaipur: कुर्सी, टेबल को कुर्क होने से बचाने के लिए जो राशि का चेक नगर निगम आयुक्त ने पिछले महीने कॉमर्शियल कोर्ट के जरिए एनजीओ निदान को दिया था, वो क्लीयर नहीं हुआ.

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नगर निगम प्रशासन ने उस चेक की राशि की क्लीयर होने से पहले ही स्टॉप करवा दिया. नगर निगम के इस कदम के एनजीओ ने निगम आयुक्त के खिलाफ कोर्ट में जाकर अवमानना याचिका दाखिल करने का फैसला किया है. एनजीओ के एडवोकेट यलप सिंह ने बताया कि हमें ये चैक कोर्ट के आदेश के बाद कोर्ट के जरिए ही मिला था, ऐसे में पेमेंट स्टॉप करवाना कोर्ट के आदेशों की अवमानना के श्रेणी में आता है.

ये एक तरह से धोखा भी है. उन्होंने कहा कि निगम के इस कदम के बाद अब हमने कोर्ट में अवमानना याचिका दायर करने का फैसला किया है. आपको बता दें कि पिछले महीने 11 फरवरी को नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय में निदान एनजीओ के पक्ष में आए फैसले के बाद कोर्ट से वकील और मुंशी नगर निगम आयुक्त की कुर्सी-टेबल, पंखे आदि कुर्क करने पहुंचे थे.

इस कुर्की को रोकने के लिए आयुक्त ने उस समय मौके पर ही जुर्माना राशि की मूल राशि 50.91 लाख रुपये का चेक देकर कुर्की की कार्रवाई को रूकवाया था. निदान एनजीओ की ओर से साल 2007 में नगर निगम के सिविल लाइंस जोन क्षेत्र के वैशाली नगर, चित्रकूट, हनुमान नगर में सफाई का ठेका लिया, लेकिन नगर निगम ने डेढ़ साल बाद एनजीओ को हटा दिया.

इस मामले में एनजीओ ने दावा पेश किया. इस पर ऑर्बिट्रेटर ने साल 2015 में एनजीओ के पक्ष में 50.95 लाख रुपये का अवार्ड जारी कर दिया. इसके खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने कॉमर्शियल कोर्ट में अपील की, जिसे कोर्ट ने 2019 में खारिज कर दिया. इसके बावजूद नगर निगम प्रशासन ने एनजीओ को अवार्ड का भुगतान नहीं किया. इस पर कॉमर्शिलय कोर्ट संख्या 4 ने मूल रकम और ब्याज की राशि जमा नहीं करवाने पर करीब 2.43 करोड़ रुपये का नोटिस देते हुए कुर्की का वारंट जारी कर दिया.

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