Hanumangarh: बिना मेडिकल डिग्री और रजिस्ट्रेशन के संचालित दवा खाने को किया गया बंद
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Hanumangarh: बिना मेडिकल डिग्री और रजिस्ट्रेशन के संचालित दवा खाने को किया गया बंद

निरीक्षक संत कुमार बिश्नोई एवं हनुमानगढ़ बीसीएमओ डॉ. ज्योति धींगड़ा ने संयुक्त रूप से जसलोक दवाखाना का औचक निरीक्षण किया. 

  Hanumangarh: बिना मेडिकल डिग्री और रजिस्ट्रेशन के संचालित दवा खाने को किया गया बंद

Hanumangarh: हनुमानगढ़ जंक्शन बस स्टैंड में बिना किसी मेडिकल डिग्री और रजिस्ट्रेशन के संचालित दवा खाने को संपर्क पोर्टल पर शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बंद करवा दिया. निरीक्षण दल ने जसलोक दवाखाना के संचालक को जरूरी दस्तावेज दिखाने एवं रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ही दवा खाने का संचालन करने के निर्देश दिए.

दवा खाने के बाहर लगे जसलोक दवाखाना के साइन बोर्ड पर नशा छुड़वाने, चर्म रोग, बवासीर, नपुंसकता और यौन रोग से संबंधित सफल इलाज का लिखा हुआ था. सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित रूप से झोलाछाप व अवैध चिकित्सकीय कार्य कर रहे लोगों पर कार्रवाई की जाती है. जंक्शन स्थित जसलोक दवाखाना के संदर्भ में संपर्क पोर्टल पर एक शिकायत प्राप्त हुई. 

इस पर विभाग की ओर से निरीक्षक संत कुमार बिश्नोई एवं हनुमानगढ़ बीसीएमओ डॉ. ज्योति धींगड़ा ने संयुक्त रूप से जसलोक दवाखाना का औचक निरीक्षण किया. जसलोक दवाखाना पर टीम को मिले व्यक्ति ने अपना नाम महेश कुमार झोजत बताया और वहीं दवाखाना का संचालन करने की बात कही. निरीक्षण में सामने आया कि महेश कुमार के पास ना तो कोई मेडिकल डिग्री है और ना ही उसके जसलोक दवाखाना के नाम से उसके पास कोई वैध लाइसेंस था. 

जिस पर विभागीय टीम ने अवैध रूप से संचालित हो रहे क्लिनिक को बंद करवा बिना वैध लाइसेंस और डिग्री के संचालन नहीं करने के लिए पाबंद किया है. स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षण में जसलोक क्लिनिक से कोई एलोपैथी दवाई नहीं मिली. वहां पर केवल थोड़ी बहुत आयुर्वेदिक दवाइयां एवं उसके खाली रेपर एवं बॉक्स पाए गए. संचालक द्वारा कुर्सी मेज लगा कर क्लिनिक की तरह सजावट की गई थी. 

निरीक्षण दल ने महेश कुमार को चेतावनी देकर पाबंद किया गया कि आइंदा वह किसी चिकित्सकीय कार्य में लिप्त पाया गया, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. निरीक्षण दल ने जसलोक दवाखाना को तुरंत प्रभाव से बंद करवाया और संचालक को निर्देश दिए कि पर्याप्त दस्तावेज होने के बाद ही दवाखाना का संचालन किया जाए.

सीएमएचओ डॉ नवनीत शर्मा ने कहा कि जिले में अनाधिकृत रूप से चल रहे अस्पताल एवं अवैध चिकित्सकीय कार्य कर रहे लोगों पर चिकित्सा विभाग की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आमजन से अपील की कि यदि जिले में कोई ऐसा कार्य कर रहा है, तो उसकी सूचना चिकित्सा विभाग को दें.

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