जूते के फीते से कर दी हत्या, कुएं से बदबू आने पर खुले राज़ ने चौंकाया
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जूते के फीते से कर दी हत्या, कुएं से बदबू आने पर खुले राज़ ने चौंकाया

भोलाराम को शराब पिलाकर नशे में ले जाकर जूते के फीते से गला घोंटकर हत्या कर शव को कुएं में फेंकने का मामला दर्ज कराया गया था.

प्रतीकात्मक तस्वीर

Dholpur: राजस्थान के धौलपुर में जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश धौलपुर रीटा तेजपाल ने हत्या के 7 वर्ष पुराने मामले में सजा सुनाते हुए मृतक की पत्नी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार देते हुए पत्नी के प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. डीजे कोर्ट धौलपुर के लोक अभियोजक सुजीत लहचौरिया ने बताया कि 21 मार्च 2015 को मसूदपुर धौलपुर के रहने वाले माता प्रसाद पुत्र राम सिंह कुशवाहा ने अपने बेटे भोलाराम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसकी बाद में कुएं में लाश मिली थी. जिस पर माता प्रसाद ने भोलाराम की पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या करने का आरोप लगाया था. रिपोर्ट में भोलाराम को शराब पिलाकर नशे में ले जाकर जूते के फीते से गला घोंटकर हत्या कर शव को कुएं में फेंकने का मामला दर्ज कराया गया था.

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इस मामले में शुक्रवार को न्यायाधीश रीटा तेजपाल ने फैसला सुनाते हुए संजय पुत्र जगन कुशवाह निवासी पूंठपुरा को हत्या के आरोप में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिसे न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं में 15 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है. वही मामले में मृतक की पत्नी के वकील अश्वनी कौशल ने बताया कि मृतक भोलाराम की पत्नी माया देवी को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त किया गया है.

कुंए से बदबू आने के बाद पता चला था युवक की मौत का
लोक अभियोजक सुजीत लहचौरिया ने बताया कि 11 मार्च 2015 को भोलाराम घर से सामान लेने के लिए गया था. जिसके गायब होने के 5 दिन बाद सैपऊ कस्बे में एक कुंए से बदबू आने पर उसकी मौत की जानकारी मिली. कुंए से बदबू आने के बाद पुलिस ने शव को बाहर निकाला तो उसकी पहचान भोलाराम के रूप में हुई. जिस पर मृतक के पिता ने उसकी पत्नी और प्रेमी संजय द्वारा साजिश कर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था.

Reporter- Bhanu Sharma

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