दौसा: 33 महीने की बच्ची को बनाया था हवस का शिकार, अब आरोपी को मिली यह सजा
Advertisement

दौसा: 33 महीने की बच्ची को बनाया था हवस का शिकार, अब आरोपी को मिली यह सजा

 राजस्थान के दौसा में एक 33 माह की बच्ची के साथ एक आरोपी ने अपनी हवस का शिकार बनाया, जिसके बाद 25 सितंबर 2021 को मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने मामले में अनुसंधान कर एक अक्टूबर 2021 को कोर्ट में चालान पेश किया. 

दौसा: 33 महीने की बच्ची को बनाया था हवस का शिकार, अब आरोपी को मिली यह सजा

Dausa News: राजस्थान के दौसा पोक्सो कोर्ट द्वारा एक 33 माह की अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी पूर्ण पोला को शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास की सजा सुनाई और ढाई लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा 12 गवाह और 19 दस्तावेज पेश किए गए, जिनके आधार पर सुनवाई पूरी होने के बाद पोक्सो कोर्ट द्वारा यह निर्णय सुनाया गया. 

दौसा पोक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक सुनील सैनी ने बताया कि बसवा थाने में 25 सितंबर 2021 को एक प्रकरण दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपी पूर्ण पोला पर 33 माह की बालिका से 24 सितंबर को दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था.

पुलिस ने मामले में अनुसंधान कर एक अक्टूबर 2021 को कोर्ट में चालान पेश किया, जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. इसी दौरान मुलजिम पक्ष के वकील द्वारा एक याचिका भी कोर्ट में लगाई गई, जिसमें कहा गया आरोपी मानसिक रूप से विक्षिप्त है, लेकिन उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और आरोपी का जेल में रहते उपचार भी करवाया गया. 

वहीं, आज सुनवाई पूरी होने के बाद गवाह और दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय द्वारा 24 वर्षीय आरोपी पूर्ण पोला को शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही, ढाई लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया, जो प्रतिकार के रूप में पीड़िता को देय होगा. 

वहीं, पीड़िता के वकील नवल किशोर बैरवा ने बताया कि मुलजीम पक्ष के वकील द्वारा मुलजिम को पागल घोषित करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई, जिसके चलते हाईकोर्ट से तथ्य छुपाए गए और हाई कोर्ट ने ट्रायल पर स्टे कर दिया.

इस पर पीड़िता की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रकरण को गंभीर अपराध का मानते हुए राजस्थान हाईकोर्ट को मामले का तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए. राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर के निर्देश पर ट्रायल से स्टे हटा और दौसा पोक्सो कोर्ट में मामले की ट्रायल फिर से शुरू हुई. ट्रायल के बाद आज पोक्सो कोर्ट की जज द्वारा एक अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को शेष प्राकृतिक जीवन तक कारावास की सजा सुनाई गई और ढाई लाख रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया.

बालिका को बनाया हवस का शिकार
फैसले को लेकर पीड़ित पक्ष के वकील नवल किशोर बैरवा ने कहा कि मुलजिम ने गंभीर अपराध किया है. 33 माह की बालिका को अपनी हवस का शिकार बनाया था. ऐसे में आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए थी. 

Trending news