जिंदगी भर कर सकेंगे घर से काम! यहां वर्क फ्रॉम होम बना कानूनी अधिकार
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जिंदगी भर कर सकेंगे घर से काम! यहां वर्क फ्रॉम होम बना कानूनी अधिकार

कंपनियां बिना बताए कर्मचारियों के घर से काम करने पर उनकी वर्क फ्रॉम होम की रिक्वेस्ट को खारिज कर सकती हैं लेकिन नया कानून लागू होने के बाद कंपनियों को इसका कारण बताना होगा. 

जिंदगी भर कर सकेंगे घर से काम! यहां वर्क फ्रॉम होम बना कानूनी अधिकार

नई दिल्लीः कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के चलते लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए थे. हालांकि कई इंडस्ट्री में लॉकडाउन के बावजूद लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया. जिसके चलते देश में वर्क फ्रॉम होम कल्चर काफी लोकप्रिय भी हो गया है. अब लॉकडाउन के बाद भी बड़ी संख्या में कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं. इस बीच खबर आई है एक देश में लोगों को वर्क फ्रॉम होम यानि कि घर से काम करने का कानूनी अधिकार मिलने वाला है. यह देश है नीदरलैंड और यहां की संसद वर्क फ्रॉम होम को लेकर कानून बनाने जा रही है. 

नीदरलैंड की संसद के निचले सदन ने पिछले हफ्ते इस कानून को पारित कर दिया था. अब संसद के उच्च सदन की मंजूरी का इंतजार है. नीदरलैंड में अभी कंपनियां बिना बताए कर्मचारियों के घर से काम करने पर उनकी वर्क फ्रॉम होम की रिक्वेस्ट को खारिज कर सकती हैं लेकिन नया कानून लागू होने के बाद कंपनियों को इसका कारण बताना होगा. वहीं कानून बनाने वाले जिम्मेदारों का कहना है कि नया कानून लागू होने से कर्मचारियों को जीवन में संतुलन बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही ट्रैवलिंग का समय भी बचेगा.

बता दें कि नीदरलैंड में साल 2015 में फ्लैक्सिबल वर्किंग एक्ट लागू किया गया था, जिसमें कर्मचारियों को काम के घंटे, शेड्यूल में बदलाव और काम की जगह में बदलाव की अपील का अधिकार दिया गया था. अब नया कानून 2015 के कानून का ही विस्तार बताया जा रहा है. 

गौरतलब है कि पूरी दुनिया में जहां कोरोना महामारी के बाद घर से काम करने का कल्चर विकसित हुआ है, वहीं यूरोपीय देशों में पहले से घर से काम करने की संस्कृति रही है.  

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