'पद्मावत' की रिलीज पर बोले शिवराज सिंह, हम फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे
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'पद्मावत' की रिलीज पर बोले शिवराज सिंह, हम फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे

संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' की मुश्किलें थमती नहीं दिख रही हैं. मध्य प्रदेश की सरकार ने इस फिल्म के रिलीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका (रिव्यू पिटीशन) दायर करने का फैसला किया है.

'पद्मावत' की रिलीज पर बोले शिवराज सिंह, हम फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे

नई दिल्ली: संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' की मुश्किलें थमती नहीं दिख रही हैं. मध्य प्रदेश की सरकार ने इस फिल्म के रिलीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका (रिव्यू पिटीशन) दायर करने का फैसला किया है. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने शनिवार (20 जनवरी) को कहा, हम फिर सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाएंगे. बीते 18 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्म 'पद्मावत' की रिलीज पर रोक के गुजरात, राजस्थान और हरियाणा की सरकारों के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद फिल्म के पूरे देश में रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया था. 

  1. SC ने 'पद्मावत' की रिलीज पर रोक के 3 राज्यों के आदेश पर रोक लगा दी थी,
  2. जिसके बाद फिल्म के पूरे देश में रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया था.
  3. SC ने यह भी कहा कि अन्य राज्य भी फिल्म की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी नहीं करेंगे.

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प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने तीन राज्यों द्वारा विवादास्पद फिल्म की रिलीज पर लगाई गई रोक की 'अधिसूचनाओं और आदेशों' पर रोक लगाते हुए कहा कि अन्य राज्य भी फिल्म की स्क्रीनिंग पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी नहीं करेंगे. अपने पूर्व फैसले का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा था कि कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है. अदालत ने यह फैसला फिल्म के निर्माताओं भंसाली प्रोडक्शन्स और वायकॉम 18 मोशन पिक्चर्स की याचिका पर सुनाया. निर्माताओं ने गुजरात, राजस्थान और हरियाणा सरकार द्वारा फिल्म की रिलीज पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती दी थी.

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सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा के बाद लिया फैसला
मध्य प्रदेश में 'पद्मावत' फिल्म के प्रदर्शन को लेकर बने संशय के बीच राज्य के गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने साफ किया था कि राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आदेश की समीक्षा के बाद ही सरकार कोई निर्णय लेगी. मध्य प्रदेश में सरकार ने आधिकारिक तौर पर फिल्म के प्रदर्शन पर कोई आदेश जारी नहीं किया था, मगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिल्म को लेकर पूछे गए सवाल पर इतना जरूर कहा था कि जो पहले कहा गया है, वही लागू रहेगा. राज्य के गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने बुधवार (17 जनवरी) को संवाददाताओं से चर्चा के दौरान कहा था कि राज्य में जब पद्मावत फिल्म पर प्रतिबंध है तो उसका गीत भी नहीं बजना चाहिए.

सर्वोच्च न्यायालय का 'पद्मावत' के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार
सर्वोच्च न्यायालय ने बीते 19 जनवरी को संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' को सेंसर बोर्ड द्वारा यू/ए प्रमाण पत्र दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करने से इनकार कर दिया था. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम.खानविलकर व न्यायमूर्ति डी.वाई.चंद्रचूड़ ने गुरुवार (18 जनवरी) को अपने फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि वे सामान्य क्रम में ही इस पर सुनवाई करेंगे. वकील एम.एल. शर्मा ने सेंसर बोर्ड द्वारा 'पद्मावत' को प्रमाण पत्र दिए जाने को अदालत में चुनौती दी है. फिल्म के आलोचकों का कहना है कि इसमें ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है.

(इनपुट एजेंसी से भी)

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