प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों को बेरोजगारी भत्ता देने की तैयारी में शिवराज सरकार, अटल बीमा योजना के तहत मिलेगा लाभ
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प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों को बेरोजगारी भत्ता देने की तैयारी में शिवराज सरकार, अटल बीमा योजना के तहत मिलेगा लाभ

कोरोना महामारी के चलते औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले करीब 5 लाख कर्मचारी प्रभावित हुए थे. इनकी नौकरी चली गई थी. कर्मचारियों को यह लाभ केंद्र की अटल स्कीम के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के जरिए दी जाएगी. 

प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों को बेरोजगारी भत्ता देने की तैयारी में शिवराज सरकार, अटल बीमा योजना के तहत मिलेगा लाभ

भोपाल: सरकार कोरोना महामारी के चलते नौकरी गंवा चुके कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने की तैयारी में है. इन कर्मचारियों को अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत 24 मार्च से 31 दिसंबर 2020 की अवधि के बीच का वेतन देगी. इससे प्रदेश के करीब 5 लाख कर्मचारियों को फायदा मिल सकेगा. शर्त यह होगी कि कर्मचारी का वेतन 21 हजार से ज्यादा न हो. 

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत मिलेगा लाभ
दरअसल, कोरोना महामारी के चलते औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले करीब 5 लाख कर्मचारी प्रभावित हुए थे. इनकी नौकरी चली गई थी. कर्मचारियों को यह लाभ केंद्र की अटल स्कीम के तहत कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के जरिए दी जाएगी. 

इंडस्ट्रीयल एरिया के कर्मचारी होंगे शामिल
केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिन लोगों के पास वर्कर्स एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ESIC) कार्ड हैं, वे सभी इस बेरोजगारी भत्ते के हकदार होंगे. यानि ऐसी कंपनियां, जो वर्कर्स एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ESIC) के तहत रजिस्टर्ड हैं, उनके कर्मचारी इसका लाभ उठाने के पात्र होंगे. सरकार का कहना है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna) के तहत ही नौकरी गंवा चुके कर्मचारियों को भत्ता दिया जाएगा. इस योजना से मंडीदीप, पीथमपुर, मालनपुर समेत प्रदेशभर में औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों को लाभ मिलेगा.

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21 हजार की सैलरी वालों को फायदा
कर्मचारियों को मिलने वाली राशि में उनके पिछले तीन महीने के वेतन का औसत 50 प्रतिशत तक दिया जाएगा. केंद्र की इस योजना पर 1500 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान है. इसमें 21 हजार रुपए के वेतन वाले कर्मचारियों को राहत के रूप में 3 माह का वेतन का मिलेगा. इसमें शर्त यह रहेगी कि कर्मचारी का वेतन 21 हजार रुपए से ज्यादा न रहा हो. 

ESIC कर्मचारियों के लिए नए नियम हो गए लागू
केंद्रीय श्रम मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिन लोगों के पास वर्कर्स एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ESIC) कार्ड है, वे सभी इस बेरोजगारी भत्ते के हकदार होंगे. यानि ऐसी कंपनियां, जो वर्कर्स एंप्लॉयी स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (ESIC) के तहत रजिस्टर्ड हैं, उनके कर्मचारी इसका लाभ उठाने के पात्र होंगे. सरकार का कहना है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna) के तहत ही नौकरी गंवा चुके कर्मचारियों को भत्ता दिया जाएगा.

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वेतन का 50 फीसदी कर सकते हैं क्लेम
आवेदक अपनी मौजूदा औसत सैलरी का 50 फीसदी क्लेम कर सकता है. सरकार ने साफ किया है कि इसका फायदा केवल उन्हीं वर्कर्स को मिलेगा जो ESI स्कीम के साथ कम से कम पिछले दो सालों से जुड़े हैं.

आवेदन के लिए कंपनी जाने की भी जरूरत नहीं
नए नियम के तहत बेरोजगार होने वाले कर्मचारियों को भत्ता लेने के लिए अपनी कंपनी में जाने की जरूरत नहीं होगी. आवेदक सीधे ESIC की शाखा (ESIC Branch Office) में जाकर इस भत्ते की मांग कर सकता है. सरकार की ओर से मिलने वाला भत्ता सीधे आवेदक के बैंक खाते में आएगा.

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