भोपाल में एक सड़क निर्माण के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे फिल्म अभिनेता सैफ अली खान
Advertisement

भोपाल में एक सड़क निर्माण के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे फिल्म अभिनेता सैफ अली खान

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 4 हफ्ते बाद का समय दिया है. ऐसे में अब इस याचिका पर 19 जुलाई 2021 को सुनवाई होगी. 

भोपाल में एक सड़क निर्माण के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे फिल्म अभिनेता सैफ अली खान

कर्ण मिश्रा/जबलपुरः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हो रहे एक सड़क निर्माण के खिलाफ फिल्म अभिनेता सैफ अली खान और उनकी मां शर्मिला टैगोर ने हाईकोर्ट का रुख किया है. दरअसल इस सड़क निर्माण के कारण सैफ अली खान का अपनी जमीन तक पहुंचने का रास्ता बंद हो रहा है. 

क्या है मामला
बता दें सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर ने हाईकोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल की है. इस याचिका में कहा गया है कि भोपाल में वीआईपी रोड का निर्माण किया जा रहा है लेकिन इस सड़क के निर्माण के चलते उनका कोहेफिजा क्षेत्र में खसरा नंबर 80 की उनकी जमीन तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया है. इस रिव्यू याचिका पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने प्रारंभिक सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 4 हफ्ते बाद का समय दिया है. ऐसे में अब इस याचिका पर 19 जुलाई 2021 को सुनवाई होगी. 

बता दें कि सड़क निर्माण और उसके साथ बनाए जा रहे फुटपाथ और रैलिंग के निर्माण के कारण सैफ अली खान का अपनी पैतृक संपत्ति तक जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया है. भोपाल में 96 एकड़ जमीन दिवंगत मंसूर अली खान पटौदी, जिन्हें नवाब पटौदी के नाम से भी जाना जाता है, उनकी मां संजीदा बेगम के नाम से राजस्व विभाग में दर्ज है. 

इस संबंध में पूर्व में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर को जमीन तक पहुंचने के लिए मार्ग उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये थे. गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पूर्व में पारित आदेश को सही ठहराते हुए अपील को खारिज कर दिया था. जिसके खिलाफ ये रिव्यू याचिका दायर की गयी है. प्रारंभिक सुनवाई के बाद युगलपीठ ने ये आदेश जारी किए हैं. सैफ अली खान और उनकी मां शर्मिला टैगोर की तरफ से कोर्ट में उनके वकील राजेश पांचोली ने पक्ष रखा. 

  

Trending news