भोपाल में अब 2 घंटे ही बजा सकेंगे डीजे! जानिए क्या बोले कलेक्टर?
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भोपाल में अब 2 घंटे ही बजा सकेंगे डीजे! जानिए क्या बोले कलेक्टर?

प्रशासन ने कहा है कि भोपाल में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति मिलेगी.

फाइल फोटो.

प्रमोद शर्मा/भोपालः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रशासन ने अहम आदेश जारी किया है. इस आदेश के मुताबिक अब राजधानी भोपाल में शादी या अन्य समारोह में सिर्फ 2 घंटे ही डीजे बजा सकेंगे. हालांकि कलेक्टर ने सफाई देते हुए कहा है कि ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई गई हैं. 

क्या है आदेश
प्रशासन ने कहा है कि भोपाल में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति मिलेगी. ऐसे में कोई भी संगीत कार्यक्रम, शादी समारोह व अन्य समारोह में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही डीजे बजाए जा सकेंगे. भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने यह आदेश जारी किया है. सभी एसडीएम को इस आदेश की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है. 

आदेश के मुताबिक डीजे, लाउड स्पीकर बजाने के लिए एसडीएम और तहसीलदार से परमिशन लेना जरूरी होगा. यदि कोई व्यक्ति इजाजत नहीं लेता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. गौरतलब है कि डीजे बजाने की अनुमति मैरिज गार्डन, होटल-हॉल या कार्यक्रम परिसर में ही दी जाएगी. 

डीजे बजाने की अनुमति संबंधित एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार ही देंगे. कलेक्टर अविनाश लवानिया ने भोपाल में कोरोना के लगाए गए सभी प्रतिबंध भी समाप्त कर दिए हैं. इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. 

कलेक्टर ने दी सफाई
भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने डीजे बजाने की समय सीमा निर्धारण पर सफाई देते हुए कहा है कि शादी, धार्मिक आयोजनों को लेकर दो घंटे डीजे बजाने का प्रतिबंध नहीं है. भोपाल कलेक्टर ने कहा कि पब, डिस्को, रेस्टोरेंट में बजने वाले ध्वनि विस्तारक यंत्रों से रहवासियों को दिक्कत हो रही थी, जिसकी शिकायतें आ रहीं थी. इसके बाद एसडीएम को निर्देशित किया गया है लेकिन कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई गई हैं. 

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