MP News: अगर बोरवेल खुला छोड़ा तो सीधे होगी FIR! शासन ने जारी किया आदेश
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MP News: अगर बोरवेल खुला छोड़ा तो सीधे होगी FIR! शासन ने जारी किया आदेश

मध्यप्रदेश में खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने व मौत की घटनाएं काफी हो चुकी है. क्या शहर और क्या ग्रामीण क्षेत्र, ऐसे कई स्थान है जहां पर बोलवेल के गड्ढे खुले हुए हैं. इन्हें लंबे समय से बंद नहीं किया गया है, जिसके कारण लगातार हादसे हो रहे हैं.

MP News: अगर बोरवेल खुला छोड़ा तो सीधे होगी FIR! शासन ने जारी किया आदेश

Open Borewell In MP: मध्यप्रदेश में खुले बोरवेल में बच्चों के गिरने व मौत की घटनाएं काफी हो चुकी है. क्या शहर और क्या ग्रामीण क्षेत्र, ऐसे कई स्थान है जहां पर बोलवेल के गड्ढे खुले हुए हैं. इन्हें लंबे समय से बंद नहीं किया गया है, जिसके कारण लगातार हादसे हो रहे हैं. अब इन हादसों को देखते हुए प्रशासन ने नया आदेश जारी किया है. जिसके मुताबिक आदेश का उल्लंघन करने वालों को जेल भी जाना पड़ सकता है. 

बता दें कि सीएम डॉ. मोहन यादव के निर्देश के बाद खुले बोरवेल को लेकर प्रशासन सख़्त हो गया है. बोरवेल में गिरने की बढ़ती घटना को देखते हुए भोपाल कलेक्टर ने नया आदेश जारी किया है.  जिसके मुताबिक अनुपयोगी बोरवेल और नलकूपों को बंद करवाने और ढंकने की ज़िम्मेदारी अब थाना प्रभारी और SDM की होगी.

भोपाल कलेक्टर ने जारी किया आदेश 
कलेक्टर आशीष सिंह ने खुले बोरवेल में छोटे बच्चों के गिरने की बढ़ती घटना को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. आदेश में साफ कहा गया है कि भोपाल जिले के सभी खुल अनुपयोगी बोलवेल की जानकारी एकत्रित कर उन्हें बंद करने की कार्रवाई की जाए.  अनुपयोगी अथवा खुले पड़े बोरवेल को लोहे के मजबूत ढक्कन / कैप से नट बोल्टों की सहायता से मजबूती के साथ बंद किया जाए. आदेश का उल्लंघन किये जाने पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी.

जानिए क्या मिल सकती है सजा?
- दरअसल IPC की धारा 188 की तहत सजा के दो प्रावधान हैं. पहला- अगर आप सरकार या किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा कानूनी रूप से दिए आदेशों का उल्लंघन करते हैं, या आपकी किसी हरकत से कानून व्यवस्था में लगे शख्स को नुकसान पहुंचता है तो आपको कम से कम 1 माह की जेल और 200 रुपये का जुर्माना. 

- अगर सरकार के आदेश का उल्लंघन होने पर मानव जीवन, सुरक्षा, स्वास्थ्य आदि का खतरा होता है तो आपको कम से कम 6 माह जेल और 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों सजा दी जा सकती है. हालांकि दोनों स्थिति में जमानत मिल सकती है.

CM ने जारी किया था आदेश
सीएम मोहन ने आदेश जारी करके कहा है कि प्रदेश में अनुपयोगी और खुले नलकूप, बोरवेल, ट्यूबवेल जो भी है उसकी निगरानी प्रशासन को करना चाहिए.  इसके अलावा कहा है कि लोक स्वस्थ यांत्रिकी विभाग पोर्टल के जरिए ग्रामीण और शहरी इलाकों में नवीन नलकूप, बोरवेल खनन की जानकारी रखेगा. विभाग नलकूप खनन मशीनों का पंजीयन, नलकूप खनन करने वाले ठेकेदार की जानकारी और अनुपयोगी खुले नलकूपों की पोर्टल के जरिए करेगा निगरानी करेगा. 

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