गौवंश को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, पशुओं को खुला छोड़ना मालिक को पड़ेगा भारी
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गौवंश को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, पशुओं को खुला छोड़ना मालिक को पड़ेगा भारी

मध्य प्रदेश सरकार ने सड़कों पर घूम रहे खुला पशुओं से हो रही समस्याओं से निजात पाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. इसके तहत यदि शहर के भीतर किसी का पशु खुला घूमता हुआ पाया जाता है तो सरकरा द्वारा उस पशु मालिक पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

 

गौवंश को लेकर सरकार ने लिया बड़ा फैसला, पशुओं को खुला छोड़ना मालिक को पड़ेगा भारी

भोपालः सार्वजनिक स्थानों या सड़कों पर बहुत से पशु मालिक अपने पशुओं को चरने के लिए छुट्टा छोड़ देते हैं. सड़कों पर पशुओं के छुट्टा घूमने से आए दिन लोग दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं. इतना ही नहीं इससे ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधित होती है. ऐसे में सरकार के सामने यह बड़ी चुनौती है. छुट्टा पशुओं के समस्याओं से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार कड़ा कदम उठाया है. शिवराज सरकार ने नगर पालिका विधि संशोधन अधिनियम 2022 लाने का फैसला लिया है. इस अधिनियम के तहत अगर जिसके पशु छुट्टा घूमेंगे उसके मालिक पर जुर्माना लगाने की तैयारी चल रही है. बता दें कि छुट्टा पशुओं की समस्याओं से निदान के लिए गुजरात सरकार इसी तरह का कानून बना चुकी है. 

साल 2009 में दायर हुई थी याचिका
आवारा पशुओं की समस्याओं को लेकर सतीश कुमार वर्मा ने 2008 में जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर हाईकोर्ट ने सिंतबर 2015 में सरकार को आदेश दिया था कि आवार पशुओें को लेकर सरकार कड़ा फैसला लें. लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई. उसके बाद छुट्टा पशुओं की समस्याओं को लेकर 2018 में बृजेंद्र यादव ने और 2019 में पुर्णिमा यादव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर जनवरी 2021 में हाईकोर्ट ने सरकार को मवेशियों के खुले घूमने पर प्रतिबंध लगाने के लिए चेतावनी दी थी.

जानिए कितना लगेगा जुर्माना
मवेशियों के समस्याओं से निपटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में नगर पालिका विधि (संशोधन) अधिनियम 2022 लाने का बड़ा फैसला लिया है. इस अधिनियम के तहत शहरी क्षेत्रों में पशुओं को छुट्टा छोड़ने पर पशु मालिक के ऊपर 1 हजार रुपए जुर्माना लगेगा. अधिनियम में इसका उल्लेख किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर अपने पशु को किसी सार्वजनिक स्थान पर या ऐसे स्थान पर छोड़ता है जहां किसी की संपत्ति को नुकसान होता है या किसी सार्वजनिक कार्यों में  बांधा पहुंचती है तो पशु पालने वाले मालिक को एक हजार रुपए जुर्माना देना पड़ेगा. 

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देशी गाय पालने वालों को मिलेगा 900 रुपए महीना
शिवराज सरकार ने कैबिनेट में गौवंश को लेकर बड़ा फैसला लिया है. सरकार नगर पालिका अधिनियम संशोधन 2022 लागू करने जा रही है. इस अधिनियम के तहत जहां शहर में पशुओं के छूट्टा घूमने पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगेगा, तो वहीं सरकार देशी गाय पालने वालों को 900 रुपए महीने की अनुदान राशि देगी. सरकार के इस फैसले से आवार पशुओं से निजात मिलेगा. 

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आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने छुट्टा पशुओं की समस्याओं को लेकर कैबिनेट बैठक में नगर पालिका संशोधन 2022 की स्वीकृती दे दी है. राज्यपाल के मंजूरी के बाद इसे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा.

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