बाबरी विध्वंस मामला: 'मस्जिद तोड़ने वाले पाकिस्तान से आए होंगे, इसलिए जांच एजेंसियां नहीं जुटा पाईं सबूत'
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बाबरी विध्वंस मामला: 'मस्जिद तोड़ने वाले पाकिस्तान से आए होंगे, इसलिए जांच एजेंसियां नहीं जुटा पाईं सबूत'

बाबरी मस्जिद केस में फैसला आने के बाद एक जहां बीजेपी नेताओं कारसेवकों में खुशी है तो वहीं कांग्रेस इस पर नाराजगी जताई है. कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने समाजसेवकों के बरी होने पर बधाई दी. साथ ही सवाल किया कि 28 सालों तक अराजक तत्वों को जांच एजेंसियां नहीं ढूंढ पाई, वे पाकिस्तान से आये होंगे?

बाबरी विध्वंस मामला: 'मस्जिद तोड़ने वाले पाकिस्तान से आए होंगे, इसलिए जांच एजेंसियां नहीं जुटा पाईं सबूत'

भोपाल: बाबरी मस्जिद केस में फैसला आने के बाद एक जहां बीजेपी नेताओं कारसेवकों में खुशी है तो वहीं कांग्रेस इस पर नाराजगी जताई है. कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने समाजसेवकों के बरी होने पर बधाई दी. साथ ही सवाल किया कि 28 सालों तक अराजक तत्वों को जांच एजेंसियां नहीं ढूंढ पाई, वे पाकिस्तान से आये होंगे? वहीं प्रदेश के पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा देश में मोदी-शाह की हिटलरशाही चल रही है.

कांग्रेस नेता ने कहा कि समाजसेवकों के बरी होने पर बधाई. 28 सालों तक अराजक तत्वों को जांच एजेंसियां नहीं ढूंढ पाई, वे पाकिस्तान से आये होंगे? 1800 निर्दोष मौतों का जवाबदार कौन? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था विवादास्पद स्थल पर रामलला विराजित थे, तो ध्वस्त मंदिर हुआ या मस्जिद क्या मंदिर ढहाने वाले हिन्दू हो सकते हैं?

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जबकि इसी फैसले पर कांग्रेस नेता और प्रदेश के पूर्व  कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कानून व्यवस्था और न्यायपालिका पर सवाल उठाएं हैं. कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में मोदी के नेतृत्व में हिटलरशाही चल रही है. मोदी और शाह का रिमोट कंट्रोल चल रहा है. उन्होंने कहा 28 साल केस चले और किसी पर भी कोई कार्यवाही नहीं, मै समझता हूं यह  क्वेश्चन? मार्क है.

फैसला आने पर भाजपा के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया. उन्होंने लिखा सत्यमेव जयते. वहीं सीएम शिवराज ने फैसले पर खुशी जताई और ट्वीट किया कि सत्य परेशान हो सकता है, किंतु पराजित नहीं. आज एक बार फिर सत्य की जीत हुई. जबकि जयभान सिंह पवैया के परिजनों ने कहा कि सत्य की जीत हुई है.

क्या फैसला सुनाया सीबीआई कोर्ट ने
अयोध्या में 28 वर्ष पहले 6 दिसंबर, 1992 को विवादित बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाए जाने के आपराधिक मामले में विशेष सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुना दिया. स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार यादव ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि बाबरी विध्वंस पूर्व नियोजित घटना नहीं थी बल्कि आकस्मिक घटना थी. सीबीआई ​मामले के सभी 32 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने के मामले में पर्याप्त सबूत नहीं पेश कर सकी. इसलिए एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, जयभान सिंह पवैया  और उमा भारती समेत सभी 32 आरोपियों को केस में बाइज्जत बरी किया जाता है. 

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