बाबरी विध्वंस मामले में जज ने सुनाया फैसला, आडवाणी, जोशी, उमा समेत सभी आरोपी हुए बरी
Advertisement

बाबरी विध्वंस मामले में जज ने सुनाया फैसला, आडवाणी, जोशी, उमा समेत सभी आरोपी हुए बरी

 बाबरी विध्वंस केस में 28 वर्षों के बाद फैसला आ गया. स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इस मामले का फैसला 2000 पन्नों में लिखा. उन्होंने कहा सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी किया गया है. 

बाबरी विध्वंस केस में जज ने सुमाया फैसला

नई दिल्लीः बाबरी विध्वंस केस में 28 वर्षों के बाद फैसला आ गया. स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इस मामले का फैसला 2000 पन्नों में लिखा. जज सुरेंद्र कुमार यादव ने फैसला पढ़ा. उन्होंने फैसला पढ़ते हुए कहा कि घटना सुनियोजित नहीं थी. किसी भी आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं.

बाबरी विध्वंस मामला: फैसला पर जयभान सिंह पवैया ने क्या कहा? कैलाश विजयवर्गीय ने किया ट्वीट

कोर्ट में कौन-कौन था मौजूद?
फैसले के वक्त कोर्ट रूम में विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा , महंत धर्मदास, राम विलास वेदांती, चम्पत राय, पवन कुमार पांडेय, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, संतोष दूबे, विजय बहादुर सिंह, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रिजभूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, जयभगवान गोयल, ओमप्रकाश पांडेय, अमरनाथ गोयल, जयभान सिंह पवैया, साक्षी महाराज, विनय राय, नवीन शुक्ला, आर एन श्रीवास्तव, आचार्य धर्मेंद्र, सुधीर कक्कड़ और धर्मेंद्र गुर्जर अदालत में मौजूद रहे. लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, महंत नृत्य गोपालदास, सतीश प्रधान, कल्याण सिंह, उमा भारती, और जयभान सिंह पवैया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट से जुड़े.

बाबरी विध्वंस मामलाः फैसले के वक्त हाथ जोड़े बैठे रहे आडवाणी

विशेष जज सुरेंद्र कुमार यादव रिटायर
आपको बता दें कि इस केस में सीबीआई ने कुल 49 लोगों को अभियुक्त बनाया था. इनमें बाला साहब ठाकरे और अशोक सिंघल समेत 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है. मामले में कुल 351 गवाहियां हुईं, करीब 600 से अधिक दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए. सीबीआई ने 2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी. अदालत का फैसला भी करीब 2000 पन्नों का है. इस केस के स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार यादव जिला जज, लखनऊ के पद से 30 सितंबर, 2019 को सेवानिवृत्त हो गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाबरी विध्वंस का फैसला सुनाने तक सेवा विस्तार दिया था. इस मामले में फैसला सुनाने के साथ ही वह रिटायर हो गए. वह इस केस में वर्ष 2015 से सुनवाई कर रहे थे.

WATCH LIVE TV

Trending news