12% से ज्यादा जीएसटी वाले सामान खरीदने पर मिलेंगे 2 से 4 हजार रुपये, बशर्ते इस राशि से 3 गुना अधिक राशि का सामान खरीदना होगा.
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भोपाल: प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार ने कर्मचारियों के लिए 'विशेष नकद पैकेज' योजना लागू कर दी है. इसके तहत 12% से ज्यादा जीएसटी दर वाला कोई भी सामान खरीदने पर कर्मचारियों को 2 से 4 हजार रुपये सरकार देगी. स्कीम का लाभ लेने के लिए दो शर्त रखी गई है, पहली जो सामान खरीदा गया हो वह सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि से 3 गुना अधिक कीमत का हो. दूसरा यह कि उसका डिजिटल पेमेंट किया गया हो. वित्त विभाग ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए है. इसका फायदा प्रदेश के 11 लाख कर्मचारियों को मिलेगा.
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कर्मचारी 12% से ज्यादा जीएसटी सामान खरीदे
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक उनकी योजना का लाभ प्रदेश के नियमित, कार्यभारित और आकस्मिकता निधि कर्मचारियों को मिलेगा. योजना की शर्तों के मुताबिक 12 हजार रुपये मूल्य का सामान खरीदने पर कर्मचारी को 4 हजार रुपये का भुगतान सरकार करेगी, पर कर्मचारी को लाभ तभी मिलेगा, जब वह 12% से अधिक जीएसटी दर वाला सामान खरीदे और उसका ऑनलाइन भुगतान करे. इस राशि के लिए दावा प्रस्तुत करते हुए कर्मचारी को यह प्रमाण देने होंगे. यदि 12 हजार से कम का सामान खरीदा जाता है, तो सरकार की ओर से भुगतान की राशि सकल राशि की एक तिहाई होगी.
मार्च तक जारी रहेगी स्कीम
आदेश के मुताबिक यह स्कीम 31 मार्च 2021 तक चलेगी और इस अवधि में सामग्री खरीदने वाले कर्मचारी को 30 अप्रैल 2021 तक कार्यालय प्रमुख के सामने सभी प्रमाणों के साथ दावा प्रस्तुत करना होगा. इस राशि का भुगतान अन्य भत्ते शीर्ष से किया जाएगा.
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किसको कितनी पात्रता
संवर्ग - पात्रता ( रुपये में)
प्रथम श्रेणी - 4,000
द्वितीय श्रेणी - 4,000
तृतीय श्रेणी - 3,000
चतुर्थ श्रेणी - 2000
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