Navjot Sidhu: जेल से अचानक अस्पताल ले जाए गए नवजोत सिंह सिद्धू, मिलने पहुंचे समर्थक; जानिए वजह
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Navjot Sidhu: जेल से अचानक अस्पताल ले जाए गए नवजोत सिंह सिद्धू, मिलने पहुंचे समर्थक; जानिए वजह

Navjot Sidhu in Hospital: सिद्धू को अस्पताल ले जाए जाने की खबर मिलते ही कांग्रेस पार्टी के कई समर्थक और उनके कार्यकर्ता अस्पताल पहुंचे. आज हुई मेडिकल जांचों के बाद सिद्धू की मांग पर जिला अदालत फैसला लेगी.

फाइल फोटो

Navjot Sidhu Sidhu medical Check-Up: साल 1988 के ‘रोड रेज’ मामले (Road rage case) में पटियाला सेंट्रल जेल में एक साल की जेल की सजा काट रहे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Sidhu Sidhu) को आज सुबह भारी सुरक्षा के बीच मेडिकल जांच के लिए पटियाला के राजिंद्र अस्पताल ले जाया गया. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी है.

अस्पताल पहुंचे सिद्धू 

क्रिकेटर से राजनेता बने सिद्धू के वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि सिद्धू ने जेल में विशेष आहार की मांग की है और डॉक्टरों का एक बोर्ड अस्पताल में सिद्धू की गहराई से स्वास्थ्य जांच करेगा. सारे मेडिकल टेस्ट पूरे होने के बाद उनकी रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी. इस मामले को लेकर एडवोकेट वर्मा ने ये भी कहा, 'डॉक्टरों का बोर्ड यह देखेगा कि किस विशेष आहार की जरूरत है और फिर वह स्थानीय अदालत (Patiala) फैसला करेगी कि मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें किस तरह की डाइट दी जाएगी.'

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इस बीमारी से पीड़ित हैं सिद्धू

सिद्धू जिस बीमारी से पीड़ित हैं उसकी जानकारी जेल प्रशासन को दी गई थी. ऐसे में उनके वकील के मुताबिक, 'वो गेहूं, चीनी, मैदा और कुछ अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं कर सकते. वो जामुन, पपीता, अमरूद, डबल टोंड दूध और ऐसे खाद्य पदार्थ ले सकते हैं, जिनमें फाइबर और कार्बोहाइड्रेट न हो.' वर्मा ने बताया कि डॉक्टरों का बोर्ड स्वास्थ्य जांच करने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में एक रिपोर्ट पेश करेगा.

58 वर्षीय सिद्धू 'एम्बोलिज्म' और यकृत की बीमारी से पीड़ित हैं. वर्ष 2015 में उन्होने दिल्ली के एक अस्पताल में एक्यूट डीप वेन थ्रम्बोसिस (डीवीटी) का इलाज भी कराया था. डीवीटी नस में रक्त के थक्के जमने के कारण होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट डालते हैं.

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पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख सिद्धू को 20 मई को एक स्थानीय अदालत के समक्ष समर्पण करने के बाद पटियाला केंद्रीय कारागार भेज दिया गया था. 1988 के ‘रोड रेज’ मामले में उच्चतम न्यायालय ने उन्हें एक साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है. इस दुखद मामले मे 34 साल पहले गुरनाम सिंह नामक के शख्स की मौत हो गई थी.

(पीटीआई इनपुट के साथ)

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