आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में आरोपी पी चिदंबरम (P Chidambaram) की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट 13 सितंबर को फैसला सुनाएगा. चिदंबरम ने ईडी के समक्ष सरेंडर करने की इजाजत मांगी है.
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नई दिल्ली: आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में आरोपी पी चिदंबरम (P Chidambaram) की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट 13 सितंबर को फैसला सुनाएगा. चिदंबरम ने ईडी के समक्ष सरेंडर करने की इजाजत मांगी है. ईडी ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिलहाल चिदंबरम के हिरासत की जरूरत नहीं है. 6 लोगों से 15 दिन पूछताछ होगी. पूछताछ और जांच अभी चल रही है. ये 15 दिन कल भी खत्म हो सकता है और 5 दिन बाद भी, लिहाजा पहले इन 6 लोगों की जांच पूरी होगी फिर चिदंबरम की कस्टडी चाहिए.
ऐसे में चिदंबरम को हिरासत में लेने की जरूरत नहीं है. अगर वह बाहर निकलेंगे तो इस बात की संभावना प्रबल है कि वह जिन लोगों से पूछताछ चल रही है उनको गाइड करें. जांच अहम मोड़ पर है लिहाजा जांच प्रभावित हो सकती है. वहीं चिदंबरम की तरफ से कहा गया कि पहले ईडी हिरासत की मांग कर रही थी, अब क्यों हिरासत नहीं चाह रही है. इनकी मंशा केवल परेशान करने की है.
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सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने हमारी अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया था. अब हिरासत की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं. अब अचानक 6 लोग कहां से आ गए, जिनसे ईडी पूछताछ और जांच की बात कह रही है. हम पहले से ही जांच में सहयोग की बात कह रहे है और ईडी की कस्टडी में जाना चाहते हैं.
ईडी ने कहा कि अगर ऐसे ही होने लगा तो फिर एजेंसी अपना काम कर चुकी, हर आरोपी आकर कहेगा मैं फलाना तारीख को आत्मसमर्पण करूंगा, फला तारीख से मैं रिमांड पर रहूंगा. हमने ये तो बताया नहीं कि कब चिदंबरम को हिरासत में लेना है.
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ईडी मामले में अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर चुकी है. सीबीआई मामले में चिदंबरम फिलहाल 19 सितम्बर तक जेल में हैं. चिदंबरम ने दिल्ली हाईकोर्ट नियमित जमानत के याचिका भी लगाई है. जिस पर सीबीआई को नोटिस जारी कर 23 सितम्बर तक जवाब मांगा गया है जबकि न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली अर्जी को वापस ले लिया गया है.