Delhi News: हाईकोर्ट ने सिसोदिया को बीमार पत्नी से मिलने की दी इजाजत, नहीं कर सकेंगे फोन और इंटरनेट यूज
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Delhi News: हाईकोर्ट ने सिसोदिया को बीमार पत्नी से मिलने की दी इजाजत, नहीं कर सकेंगे फोन और इंटरनेट यूज

Delhi News: हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की सशर्त इजाजत दे दी है. शनिवार सुबह 10 से 5 बजे तक परिवार से मिल सकेंगे, लेकिन इस बीच वो किसी और से नहीं मिल सकेंगे.

 

Delhi News: हाईकोर्ट ने सिसोदिया को बीमार पत्नी से मिलने की दी इजाजत, नहीं कर सकेंगे फोन और इंटरनेट यूज

Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने की सशर्त अनुमति दे दी है. हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को पुलिस हिरासत में मिलने की दी है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक सिसोदिया अपनी पत्नी से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मिल सकते हैं. सिसोदिया को किसी भी तरह से मीडिया से बातचीत नहीं करने और अपने परिवार के अलावा किसी और से नहीं मिलने का निर्देश दिया गया है.

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इसके अलावा कोर्ट ने सिसोदिया को सेल फोन और इंटरनेट से दूर रहने का निर्देश दिया है. न्यायमूर्ति डी.के. शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से अंतरिम जमानत मामले पर स्थिति रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा है और जमानत याचिका के साथ-साथ अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है. 

न्यायाधीश ने कहा कि सीबीआई (CBI) मामले में अंतरिम जमानत याचिका को मैं 4 जुलाई को सूचीबद्ध करूंगा. सुनवाई के दौरान ईडी ने सिसोदिया को अंतरिम जमानत देने का विरोध किया. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने तर्क दिया कि सिसोदिया पुलिस सुरक्षा में अपनी पत्नी से मिल सकते हैं.

उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने मंत्री के रूप में 18 विभागों को संभाला और उनके पास अपनी पत्नी से मिलने का समय नहीं था. अब वह जमानत पाने के लिए ये आधार बना रहे हैं. 

एएसजी ने यह भी कहा कि सिसोदिया ने कुछ दिन पहले ही अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली थी और अब उन्होंने फिर से इसी तरह की याचिका दायर की है. एएसजी ने कहा कि चार दिन पहले, उन्होंने याचिका वापस ले ली. अब वे फिर से वापस आ गए हैं. उनकी पत्नी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है. सिसोदिया ने सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में अपने वकील के माध्यम से अंतरिम जमानत याचिका दायर की, जिसमें उनकी पत्नी की मेडिकल कंडीशन को जमानत का आधार बताया गया.

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