पशु बिक्री अधिसूचना मामले में केंद्र को SC से झटका, हाईकोर्ट के फैसले पर बरकरार रखी रोक
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पशु बिक्री अधिसूचना मामले में केंद्र को SC से झटका, हाईकोर्ट के फैसले पर बरकरार रखी रोक

पशु बिक्री अधिसूचना मामले में केंद्र को SC से झटका, हाईकोर्ट के फैसले पर बरकरार रखी रोक (फोटो फाइल)

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने आज कहा कि बिक्री के लिये मवेशियों की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाने संबंधी केन्द्र की अधिसूचना पर मद्रास उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक बरकरार रहेगी और यह पूरे देश पर लागू होगी.

प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिह खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चन्द्रचूड की पीठ ने केन्द्र सरकार के इस वक्तव्य का संज्ञान लिया कि इस मामले में विभिन्न पक्षों की तमाम आपत्तियों और सुझावों के मद्देनजर अधिसूचना पर पुनर्विचार किया जा रहा है और वह अब एक संशोधित अधिसूचना लायेगी. पीठ ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा दिये गये अंतरिम निर्देश प्रभावी रहेंगे और पूरे देश में इन्हें लागू किया जा रहा है.

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इसके साथ ही पीठ ने केन्द्र सरकार की 23 मई अधिसूचना की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली अखिल भारतीय जमीयतुल कुरैशी एक्शन समिति की याचिका का निबटारा कर दिया.

इससे पहले, केन्द्र की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल पी एस नरसिम्हा ने कहा कि हाल में जारी अधिसूचना वैसे भी उस समय तक प्रभावी नहीं होगी जब तक इसके अंतर्गत राज्य सरकारें मवेशियों की खरीद फरोख्त के लिये स्थानीय बाजार को चिन्हित नहीं करती हैं.

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उन्होंने कहा, ‘‘पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और दूसरे संबंधित प्राधिकरण अधिसचूना को लेकर दिये गये तमाम सुझावों और आपत्तियों पर गौर कर रहे है और एक संशोधित अधिसूचना जारी की जायेगी.’’ उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध नहीं कर रही है और वह न्यायालय को मौजूदा स्थिति से अवगत करा रही है.

शीर्ष अदालत ने केन्द्र सरकार के कथन पर विचार किया और उससे कहा कि प्रभावित पक्षों को पर्याप्त समय दिया जाये ताकि वे यदि कोई समस्या हो तो फिर से न्यायालय जा सकें.

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केन्द्र सरकार ने 23 मई को एक अधिसूचना जारी करके मवेशी बाजार से पशुओं के वध के लिये उनकी खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना जारी की थी. सरकार के इस कदम से मांस और चमडे के कारोबार और निर्यात पर असर पडने की संभावना थी.

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