Accident Insurance on ATM

इस बीमा कवर के तहत, बीमा रकम की ग्राहक की ATM कार्ड की कैटेगरी के हिसाब से तय की जाती है।

PUSHPENDER KUMAR
Sep 26, 2023

Bank ATM Insurance

आमतौर पर, डेबिट कार्ड के धारकों को दो प्रकार के बीमा कवर मिल सकता है - एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डेथ) नॉन एयर और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डेथ)।

Accidental Non Air Insurance

एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डेथ) नॉन एयर बीमा, हवाई यात्रा के अतिरिक्त आकस्मिक मृत्यु के लिए होता है।

Accident Insurance on ATM Card

एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डेथ) बीमा केवल हवाई यात्रा के दौरान हुई दुर्घटनाओं के लिए लागू होता है।

Accident Insurance upto 20 Lakh

आपके ATM कार्ड की कैटेगरी के हिसाब से बीमा रकम तय की जाती है, जो आपके बैंक के नियमों पर निर्भर करती है।

SBI Gold (MasterCard/Visa)

एसबीआई गोल्ड (मास्टरकार्ड/वीज़ा) वालों को पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डेथ) नॉन एयर 2,00,000 तक का बीमा और पर्सनल एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डेथ) 4,00,000 तक का बीमा

SBI Platinum (Master Card/Visa)

एसबीआई प्लेटिनम (मास्टरकार्ड/वीज़ा) वालों को पर्सनल एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डेथ) 5,00,000 तक का बीमा और पर्सनल एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डेथ) 10,00,000 तक का बीमा

SBI Pride (Business Debit) (MasterCard/Visa)

एसबीआई प्राइड (बिजनेस डेबिट) (मास्टरकार्ड/वीज़ा) वालों पर्सनल एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डेथ) 2,00,000 तक का बीमा और पर्सनल एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डेथ) 4,00,000 तक का बीमा

SBI Premium (Business Debit) (MasterCard/Visa)

एसबीआई प्रीमियम (बिजनेस डेबिट) (मास्टरकार्ड/वीजा) वालों को पर्सनल एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डेथ) 5,00,000 तक का बीमा और पर्सनल एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डेथ): 10,00,000 तक का बीमा

SBI Visa Signature/MasterCard Debit Card

एसबीआई वीज़ा सिग्नेचर/मास्टरकार्ड डेबिट कार्ड वालों को पर्सनल एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डेथ) 10,00,000 तक का बीमा और पर्सनल एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस (डेथ) 20,00,000 तक का बीमा

How to Claim Accident Insurance

बीमा क्लेम करने के लिए दुर्घटना के मामले में मौत होने पर नॉमिनी को बैंक में जाना होता है और आवश्यक दस्तावेज जमा करना होता है.

ATM Card Insurance

ध्यान दें कि बैंकों के नियमों के अनुसार ATM कार्ड का उपयोग करने के 45 दिनों के भीतर होने वाली मौत या दुर्घटना के लिए ही बीमा क्लेम किया जा सकता है.

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