Trending Photos
मधेपुरा: नगर निकाय चुनाव को लेकर मधेपुरा के भाजपा नेता और सह पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष डॉ विजय कुमार विमल ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. दरअसल बिहार में समय पर नगर निकाय चुनाव नहीं होने के बाद प्रशासक को कार्यभार दिया गया. अब प्रशासक के कार्य अवधि भी समाप्त होने वाली है और नगर निकाय चुनाव भी स्थगित हो गया है.
ऐसे में जब प्रशासक की कार्य अवधि समाप्त हो जाएगी तो फिर आगे नगर निकायों का कार्य कैसे होगा इस बात पर चिंता जताते हुए मधेपुरा नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन सह भाजपा नेता डॉक्टर विजय कुमार विमल ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर किया है.
डॉ. विजय कुमार विमल के द्वारा दायर किए गए जनहित याचिका में आर्टिकल 243 यू का हवाला देते हुए उन्होंने कहा गया है कि संविधान में यह तय है कि लोकतंत्र में 5 वर्ष के भीतर ही चुनाव के माध्यम से नई इकाई का गठन कर लिया जाना है लेकिन अगर किसी कारणों से तय समय अवधि में चुनाव संपन्न नहीं हो पाता है तो इस अवधि में मात्र 6 महीना के लिए प्रशासक को विकास कार्यों की जिम्मेदारी दी जाएगी. लेकिन जब प्रशासक का भी कार्य अवधि समाप्त हो जाएगा और चुनाव भी नहीं होगा तो ऐसे में आगे का कार्य किस तरह से संपन्न किया जाएगा.
उन्होंने आगे कहा कि अब तक सरकार और नगर विकास विभाग के द्वारा इसका कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया गया है, जिस वजह से नगर का विकास और आम जनों के समस्याओं का निपटारा नहीं हो पाएगा. इस मामले की जानकारी देते हुए डॉ विजय कुमार विमल ने बताया कि आम जनों के हित को देखते हुए मैंने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर किया है. आगामी 1 दिसंबर को विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सहित अन्य वरीय अधिकारियों को न्यायालय में तलब किया गया है और हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है. माननीय न्यायालय के द्वारा जनहित में फैसला लिया जाएगा.