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Patna: दो हजार के नोट के प्रचलन को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से नए निर्देश के बाद बैंकों में इसे बदलने और कमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है. इसी को लेकर रिजर्व बैंक आफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय में सभी बैंक के प्रमुखों के साथ बैठक का भी आयोजित की गई थी. रिजर्व बैंक आफ इंडिया की तरफ से अधिकारियों को ग्राहकों का ध्यान रखने का निर्देश दिए भी दिया गया है. इसको लेकर अब बैंक में एक अलग से काउंटर से बनाया जाएगा. इसके अलावा इन बैंक शाखाओं में लोगों की कमी है, वहां कैश काउंटर से ही नोट को बदला जा सकेगा.
एक बार बैंक में आप दो हजार के दस नोट बदल सकते हैं. ग्राहक सेवा केंद्र में सिर्फ दो ही नोट बदले जाएंगे. अगर कोई व्यक्ति चाहे तो एक बार फिर से लाइन में लग कर दस नोट और बदल सकता है.
नोट बदलने की प्रक्रिया में किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं लगेगा.
नोट बदलने की प्रक्रिया में पहचान पत्र आदि देने की जरूरत नहीं है.
बैंक से आप 30 सितंबर तक दो हज़ार के नोट बदल सकते हैं. हालांकि बैंक खाते में दो हजार के नोट जमा कराने के लिए कोई अधिकतम सीमा अभी तक निर्धारित नहीं की गई है.
वहीं, रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने बैंक के सभी अधिकारियों को निदेश देते हुए कहा कि वो ग्राहकों की सुविधाओं का ध्यान रखें और उन्हें पैनिक ना होने दे.
इस मीटिंग में ये भी बताया था कि इस नोट को 2016 में लाया गया था. हालांकि 2018 के बाद से ही इसका छपना बंद हो गया था. ये अभी पूरी तरह से लीगल टेंडर रहेगा. इसे अब बस सर्कुलेशन से बाहर करना है. अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार में 10-12 हजार करोड़ मूल्य के नोट अभी प्रचलन में चल रहे है.