अयोध्या मामला: आडवाणी, जोशी और उमा को 30 मई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश
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अयोध्या मामला: आडवाणी, जोशी और उमा को 30 मई को कोर्ट में पेश होने का निर्देश

बाबरी मामले की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी और वर्तमान केन्द्रीय मंत्री उमा भारती के खिलाफ आरोप तय करने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से 30 मई को पेश होने का निर्देश दिया है.

अयोध्या मामला: आडवाणी जोशी और उमा को 30 मई को पेश होने का निर्देश (फाइल फोटो)

लखनऊ: बाबरी मामले की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व केन्द्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी और वर्तमान केन्द्रीय मंत्री उमा भारती के खिलाफ आरोप तय करने के लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से 30 मई को पेश होने का निर्देश दिया है.

विशेष सीबीआई न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस के यादव ने शुक्रवार (26 मई) को यह निर्देश दिया. उन्होंने भाजपा के तीन अन्य नेताओं विनय कटियार, साध्वी रितंभरा और विष्णु हरि डालमिया से भी 30 मई को ही पेश होने के लिए कहा.

न्यायमूर्ति यादव ने कहा कि स्थगन या छूट के किसी आवेदन पर अब विचार नहीं किया जाएगा.

अदालत विवादित ढांचा ढहाये जाने से जुड़े दो अलग अलग मामलों की सुनवाई कर रही है. महंत नृत्य गोपाल दास, महंत राम विलास वेदांती, बैकुण्ठ लाल शर्मा उर्फ प्रेमजी, चंपत राय बंसल, धर्म दास और सतीश प्रधान पर आरोप तय करने के लिए भी अदालत ने 30 मई की तारीख तय की है.

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