Arms License: क्या आप भी पाना चाहते हैं तलवार-चाकू का लाइसेंस? यहां जाने फीस और बाकी पूरी डिटेल
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Arms License: क्या आप भी पाना चाहते हैं तलवार-चाकू का लाइसेंस? यहां जाने फीस और बाकी पूरी डिटेल

Arms License: अगर आपके घर में 6 इंच से बड़ा चाकू, तलवार, बल्लम या भाला है तो उसके लिए आपको लाइसेंस (Sword / Knife License) की जरूरत होती है. ऐसा न करने पर आपके खिलाफ केस दर्ज करके आपको जेल में डाला जा सकता है.

फाइल फोटो

Arms License: आपने पिस्टल-रिवाल्वर और बंदूक के लाइसेंस के बारे में तो खूब सुना होगा. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में 6 इंच से बड़ा चाकू, तलवार, बल्लम या भाला रखने के लिए भी लाइसेंस (Sword-Knife License) की जरूरत होती है. यह लाइसेंस बिल्कुल पिस्टल-रिवाल्वर की तरह बनता है और इसका हर 5 साल में रिन्युअल भी कराना पड़ता है. 

  1. DM ऑफिस में करें आवेदन
  2. जमा करें जरूरी डॉक्युमेंट
  3. 5 साल के लिए मिलता है लाइसेंस

आर्म्स एक्ट के तहत चाकू, तलवार या भाले के लिए लाइसेंस (Sword-Knife License) लेना अनिवार्य है. अगर आप बिना लाइसेंस के ये चीजें अपने घर में रखते हैं तो आपको 6 महीने की सजा और जुर्माने लग सकता है. आज हम आपको बताते हैं कि तलवार या चाकू का लाइसेंस कैसे बनवाया (How To Get Sword-Knife License) जा सकता है और इसमें कुल कितना खर्च आता है. 

कैसे करें आवेदन

तलवार और चाकू का लाइसेंस (Sword-Knife License) के लिए डीएम ऑफिस में अप्लाई करना पड़ता है. जिन शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम है, वहां पर पुलिस आयुक्त के दफ्तर में अप्लाई करना पड़ता है. उस आवेदन में यह भी स्पष्ट करना होता है कि हथियार की जरूरत क्यों हैं. उस आवेदन के साथ अपना फिटनेस सर्टिफिकेट और 500 रुपये फीस भी जमा करानी होती है. 

तलवार-चाकू के लाइसेंस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट 

- मेडिकल सर्टिफिकेट
- एड्रेस प्रूफ
- आयु प्रमाण पत्र
- चरित्र प्रमाण पत्र
- इनकम की जानकारी
- संपत्ति की जानकारी
- लोन या उधार ले रखा है तो उस बारे में जानकारी
- नौकरी या बिजनेस की जानकारी

इसके बाद आवेदन को जांच के लिए संबंधित पुलिस थाने और एसडीएम ऑफिस में भेज दिया जाता है. इसके साथ ही खुफिया विभाग से भी रिपोर्ट मांगी जाती है. जांच में यह देखा जाता है कि आवेदक का कैरेक्टर कैसा है. लाइसेंस मिलने पर वह हथियार का मिसयूज तो नहीं करेगा. उस पर पहले से मुकदमे तो दर्ज नहीं है और वह दिवालिया या मानसिक रूप से विक्षिप्त तो नहीं है. 

5 साल के लिए जारी होता है लाइसेंस

तीनों जगहों से रिपोर्ट आने के बाद डीएम या पुलिस कमिश्नर लाइसेंस (Arms License) जारी करने पर फैसला करते हैं. अगर रिपोर्ट में आवेदक को लाइसेंस देने पर कोई आपत्ति नहीं जताई जाती तो उसे अमूमन लाइसेंस देने का फैसला कर लिया जाता है. यह लाइसेंस 5 साल के लिए जारी किया जाता है. उसके बाद हर साल लाइसेंस कंटीन्यू करने के लिए 100 रुपये की फीस जमा करानी पड़ती है. 

केवल आत्मरक्षा में कर सकते हैं इस्तेमाल

नोएडा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सीनियर एडवोकेट चौधरी प्रेम सिंह कहते हैं कि हथियार का यह लाइसेंस (Arms License) केवल आत्मरक्षा के लिए दिया जाता है. यानी आप इसका इस्तेमाल केवल अपनी जान बचाने के लिए कर सकते हैं. उस लाइसेंसी हथियार के जरिए आप किसी को डरा या हमला नहीं कर सकते. इसके साथ ही तलवार-चाकू का आप सार्वजनिक प्रदर्शन भी नहीं कर सकते. अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपका लाइसेंस रद्द कर अरेस्ट भी किया जा सकता है. 

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अधिकृत दुकान से खरीद सकते हैं हथियार

तलवार या चाकू का लाइसेंस (Sword-Knife License) मिलने के बाद आप हथियार खरीद सकते हैं. आपको यह हथियार पुलिस-प्रशासन की ओर से स्वीकृत दुकान से ही खरीदना होता है. इन दुकानों पर 700 रुपये से 5 हजार रुपये तक में बढ़िया तलवार मिल जाती है. जबकि चाकू 300 रुपये से लेकर 2 हजार रुपये तक में बढ़िया वाले आ जाते हैं. तलवार या चाकू खरीदने के बाद आपको फिर से अपने जिले के लाइसेंसिंग विभाग में जाकर वहां पर उसकी डिटेल दर्ज करवानी होती है. इसके बाद आप उस असलहे को अपने घर ले जा सकते हैं और परिवार की रक्षा में इस्तेमाल कर सकते हैं. 

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