ड्रग्स मामले में नहीं मिली ममता कुलकर्णी को राहत, जानिए कोर्ट ने क्या कहकर खारिज की याचिका
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ड्रग्स मामले में नहीं मिली ममता कुलकर्णी को राहत, जानिए कोर्ट ने क्या कहकर खारिज की याचिका

कुलकर्णी ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में कहा कि उन्हें 2016 के मामले में फंसाया गया है और वह अपने परिवार की एकमात्र कमाने वाली हैं.

ममता कुलकर्णी

नई दिल्ली: ठाणे की एक विशेष अदालत ने 2 हजार करोड़ रुपये के मादक पदार्थ मामले में पूर्व बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी (Mamta Kulkarni) की याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने ममता (Mamta Kulkarni) की छह बैंक खातों व तीन FD पर से रोक हटाने और मुंबई में स्थित दो फ्लैटों की सील खोलने की याचिका को खारिज कर दिया है.

  1. ममता कुलकर्णी की याचिका कोर्ट ने की खारिज
  2. ममता ने कोर्ट के सामने बहन के इलाज का दिया हवाला
  3. कोर्ट से ममता ने की थी बैंक खाते डी-फ्रीज करने की अपील

ममता ने कहा उन्हें फंसाया गया
कुलकर्णी (Mamta Kulkarni) ने अपने वकील के माध्यम से अदालत में कहा कि उन्हें 2016 के मामले में फंसाया गया है और वह अपने परिवार की एकमात्र कमाने वाली हैं. पूर्व अभिनेत्री ने कहा कि उनकी एक बहन मानसिक बीमारी से पीड़ित है और पिछले 8 साल से नवी मुंबई के पनवेल के एक केंद्र में उसका इलाज चल रहा है.

बहन के इलाज का दिया हवाला
कुलकर्णी (Mamta Kulkarni) ने कहा कि चूंकि उनके बैंक खातों और सावधि जमा पर रोक लगी हुई है, लिहाजा, वह अपनी बहन के चिकित्सा खर्च और अन्य आर्थिक खर्चों का वहन करने में असमर्थ हैं. कुलकर्णी (Mamta Kulkarni) ने अदालत में अपनी याचिका में कहा कि उनकी बहन को साफ वातावरण में रखा जाना आवश्यक है, इसलिए मुंबई के उपनगर अंधेरी में उनके फ्लैटों से सील हटाकर उन्हें उनके हवाले किया जाए.

ड्रग सिंडिकेट की रहीं सदस्य
हालांकि, स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और 12 अप्रैल, 2016 को जब करोड़ों रुपये मादक पदार्थ के मामले में FIR दर्ज की गई थी तब से वह शांत थीं और केन्या में रह रही थीं. प्रॉसिक्यूशन ने कहा कि मामले में मुख्य आरोपी के रूप में नामजद कुलकर्णी कथित तौर पर एक ड्रग सिंडिकेट की सक्रिय सदस्य थीं.

जज ने खारिज कर दी याचिका
जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कुलकर्णी (Mamta Kulkarni) की याचिका खारिज कर दी. उन्होंने कहा, '...आरोपी न तो अदालत और न ही जांच एजेंसी के सामने पेश हुईं. लिहाजा, इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुझे बैंक खातों पर लगी रोक या फ्लैटों की सील हटाए जाने का कोई आधार नहीं मिला.'

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