Tax Saving: टैक्स बचाने के लिए धांसू स्कीम, 500 रुपये से भी हो सकता है इंवेस्टमेंट, लोगों की बल्ले-बल्ले
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Tax Saving: टैक्स बचाने के लिए धांसू स्कीम, 500 रुपये से भी हो सकता है इंवेस्टमेंट, लोगों की बल्ले-बल्ले

Income Tax: इन स्कीम के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त टैक्स में छूट हासिल की जा सकती है. वहीं वर्तमान में कई ऐसी स्कीम है जिनमें निवेश कर टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है. आज हम आपको ऐसी ही एक स्कीम के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें छोटी रकम भी निवेश की जा सकती है और टैक्स छूट का फायदा लिया जा सकता है.

Tax Saving: टैक्स बचाने के लिए धांसू स्कीम, 500 रुपये से भी हो सकता है इंवेस्टमेंट, लोगों की बल्ले-बल्ले

Income Tax Return: टैक्स बचाने के लिए लोग कई तरह की टैक्स सेविंग स्कीम में पैसा लगाते हैं. इन स्कीम के जरिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त टैक्स में छूट हासिल की जा सकती है. वहीं वर्तमान में कई ऐसी स्कीम है जिनमें निवेश कर टैक्स छूट का लाभ उठाया जा सकता है. आज हम आपको ऐसी ही एक स्कीम के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें छोटी रकम भी निवेश की जा सकती है और टैक्स छूट का फायदा लिया जा सकता है.

इनकम टैक्स
यहां जिन स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं, उसका नाम पीपीएफ यानी पब्लिक प्रॉविडेंट फंड है. निवेशकों के बीच यह एक लोकप्रिय इंवेस्टमेंट योजना है. यह स्कीम केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाती है और लॉन्ग टर्म निवेश के लिए काफी बेहतर स्कीम मानी जाती है. इस स्कीम की मैच्योरिटी 15 साल है.

इनकम टैक्स रिटर्न
वहीं इस स्कीम में निवेशक मिनिमम 500 रुपये से भी इंवेस्ट करना शुरू कर सकते हैं. इसके साथ ही एक वित्त वर्ष में कोई निवेशक इस स्कीम में अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकता है. इसके साथ ही इस स्कीम में निवेश के जरिए इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत एक साल में 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का दावा किया जा सकता है.

टैक्स बेनेफिट
इस स्कीम के तहत मिलने वाला मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री रहता है और उस पर भी किसी प्रकार का कोई टैक्स दाखिल नहीं करना होता है. ऐसे में किसी को टैक्स सेविंग स्कीम को चुनना है तो इस स्कीम पर भी विचार किया जा सकता है और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त लाभ उठाया जा सकता है.

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