PAN Card: 31 मार्च तक किसी भी हालत में कर लें पैन कार्ड से जुड़ा ये काम, वरना होने वाली है ये दिक्कतें
Advertisement

PAN Card: 31 मार्च तक किसी भी हालत में कर लें पैन कार्ड से जुड़ा ये काम, वरना होने वाली है ये दिक्कतें

Aadhaar Card: ऐसे में 31 मार्च 2023 तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवा लें. अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपको पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो 1 अप्रैल 2023 से पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे. समय सीमा बीत जाने के बाद 10 अंकीय अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक संख्या निष्क्रिय हो जाएगी.

PAN Card: 31 मार्च तक किसी भी हालत में कर लें पैन कार्ड से जुड़ा ये काम, वरना होने वाली है ये दिक्कतें

Pan Card Update: पैन कार्ड लोगों के काफी अहम दस्तावेजों में से एक है. पैन कार्ड के जरिए वित्तीय लेनदेन आसानी से किया जा सकता है और पैन कार्ड के माध्यम से इनकम टैक्स भी दाखिल किया जाता है. हालांकि अब पैन कार्ड से जुड़े एक अहम काम निपटा लें, वरना काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. अगर आप 31 मार्च 2023 को या उससे पहले दो सरकारी दस्तावेजों पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपको कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यों को करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा.

पैन कार्ड
ऐसे में 31 मार्च 2023 तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवा लें. अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपको पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो 1 अप्रैल 2023 से पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे. समय सीमा बीत जाने के बाद 10 अंकीय अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक संख्या निष्क्रिय हो जाएगी.

आधार कार्ड
पैन-आधार लिंक आपके स्थायी खाता संख्या (पैन) को आपके आधार नंबर से जोड़ने की प्रक्रिया को दर्शाता है. भारत सरकार ने व्यक्तियों के लिए अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है. इनकम टैक्स विभाग के जरिए कई बार कहा गया है कि जो लोग छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, उन सभी पैनधारकों को पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है.

आएंगी दिक्कतें
अब तक यह स्पष्ट हो गया है कि यदि आप 31 मार्च 2023 तक अपने आधार को पैन से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. वहीं अगर पैन निष्क्रिय हो जाता है तो आप अपना पैन प्रस्तुत करने, सूचित करने या कहीं भी दर्शाने में सक्षम नहीं होंगे और ऐसी विफलता के सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होंगे. इसके अलावा इनकम टैक्स दाखिल करने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi - अब किसी और की ज़रूरत नहीं

Trending news