नई पेंशन प्रणाली से निकलने के लिए अब कर सकेंगे ‘ऑनलाइन’ आवेदन
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नई पेंशन प्रणाली से निकलने के लिए अब कर सकेंगे ‘ऑनलाइन’ आवेदन

मौजूदा प्रक्रिया के तहत, एनपीएस अंशधारकों को निकासी अनुरोध के लिए प्वाइंट ऑफ प्रजेंस (POP) से संपर्क करना होता है. लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया में पीओपी से संबद्ध अंशधारक ‘लॉगइन’ कर ‘सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी’ प्रणाली में निकासी अनुरोध करेंगे.

प्रतीकात्मीक तस्वीर।

नई दिल्ली: पेंशन कोष नियामक (PFRDA) ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंशधारक इससे बाहर निकलने के लिए ‘ऑनलाइन’ तरीके का उपयोग कर सकेंगे. मौजूदा प्रक्रिया के तहत, एनपीएस अंशधारकों को निकासी अनुरोध के लिए प्वाइंट ऑफ प्रजेंस (POP) से संपर्क करना होता है. पूरी प्रक्रिया संबंधित पीओपी (बैंक, डाकघर आदि की मनोनीत शाखाएं) में जाकर पूरी करनी होती है.

ऑनलाइन जमा हो सकेंगे दस्तावेज

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कहा, 'अब मौजूदा ऑफलाइन प्रक्रिया के अलावा अंशधारकों के पास निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन का भी विकल्प होगा. वे निकासी के लिए संबंधित दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकते हैं और निकासी अनुरोध को लेकर OTP (वन टाइम पासवर्ड)/ई हस्ताक्षर का उपयोग कर सकते हैं.'

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प्रोत्साहन स्वरूप देने होंगे इतने रुपये

ऑनलाइन प्रक्रिया में पीओपी से संबद्ध अंशधारक ‘लॉगइन’ कर ‘सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी’ प्रणाली में निकासी अनुरोध करेंगे. उन्हें निकासी के बारे में जानकारी देनी होगी और केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) समेत निकासी दस्तावेज देने होंगे. एनपीएस अंशधारकों के ‘ऑनलाइन’ या ‘ऑफलाइन’ निकासी आग्रह के सफल निपटान के बाद पीओपी को कोष का 0.125 प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप देना होगा. यह राशि न्यूनतम 125 रुपये और अधिकतम 500 रुपये होगी. यह राशि अंशधारकों को देनी होगी.

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