समन के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुआ जैक मा और अलीबाबा का कोई सदस्य
Advertisement

समन के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुआ जैक मा और अलीबाबा का कोई सदस्य

गुरुग्राम (Gurgaon) कोर्ट ने अलीबाबा (Alibaba) और उसके संस्थापक जैक मा (Jack Ma) को समन जारी करते हुए गुरुवार को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. लेकिन कंपनी की तरफ से आज कोर्ट में कोई भी पेश नहीं हुआ.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: गुरुग्राम (Gurgaon) कोर्ट में चीन की कंपनी अलीबाबा (Alibaba) और उसके संस्थापक जैक मा (Jack Ma) के खिलाफ मामले में शुक्रवार दोपहर 12 बजे दोबारा सुनवाई हुई. लेकिन आज भी जैक मा, अलीबाबा कंपनी और अलीबाबा कंपनी के मौजूदा चेयरमैन की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ. हालांकि कुल 15 में से 10 पार्टियों की तरफ से वकील पेश हुए. इससे पहले जैक मा को समन जारी करते हुए गुरुवार को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था.

बता दें कि 20 जुलाई को एक पूर्व कर्मचारी की शिकायत पर कोर्ट ने अलीबाबा के संस्थापक जैक मा को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था. बुधवार से लगातार तीसरे दिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुए.

ऐसे में कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकीलों से कहा कि जब आप मान रहे हैं कि ये सभी मामले एक ही ग्रुप कंपनी से जुड़े हुए हैं तो फिर आप सभी की तरफ से कोर्ट में क्यों नहीं पेश हो जाते हैं. इसके बाद कोर्ट ने समय दिया कि लंच तक वकील सभी 15 पार्टियों से पूछकर कोर्ट को बताएं कि वो सभी की तरफ से कोर्ट में पेश हो रहे हैं या नहीं ताकि कोर्ट का कीमती समय बच सके और केस जल्दी आगे बढ़ सके.

कोर्ट के कहने पर बचाव पक्ष के वकीलों ने अलीबाबा कंपनी में बात की और फिर लंच के बाद दोबारा सुनवाई शुरु होने पर 5 और पार्टियों की तरफ से कोर्ट में पेश हुए, जिसमें जैक मा, अलीबाबा कंपनी, अलीबाबा कंपनी के मौजूदा चैयरमेन डेनियल जियांग, UC Browser के फाउंडर और तत्कालीन डायरेक्टर ही शाओपेंग और कंपनी के मौजूदा डायरेक्टर यू योंगफू का नाम शामिल हैं.

ये भी पढ़े- कोरोना: डॉक्टरों को सैलरी नहीं मिलने पर SC नाराज, कहा- इस तारीख तक केंद्र दे वेतन

लेकिन 10 बचाव पक्ष के वकीलों ने बाकी पांच पार्टियों की तरफ से कोर्ट में प्रतिनिधि ना होने की बात कही, जिनमें यूसी वेब इंडिया की एचआर मैनेजर आकांक्षा भाटिया, UC Web Singapore Private Limited, UC Web Inc, UC Mobile New World Limited, UC Mobile International Limited के नाम शामिल हैं.

कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीफ 11 अगस्त रखी है. शिकायतकर्ता द्वारा कोर्ट से UC Web की भारत में प्रॉपर्टीज पर स्टे के आदेश की मांग वाली अर्जी पर कोर्ट 11 अगस्त को सुनवाई करेगा.

LIVE TV

Trending news