ITR Deadline: सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए दिया बड़ा आदेश, ITR को लेकर जान लीजिए नई डेडलाइन
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ITR Deadline: सरकार ने टैक्सपेयर्स के लिए दिया बड़ा आदेश, ITR को लेकर जान लीजिए नई डेडलाइन

ITR filing Latest Update: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आईटीआर दाखिल करने के बाद आपको ई-वेरिफाई (E-Verify) करना जरूरी है. यदि तय समय सीमा में ITR वेरिफाई नहीं किया जाता तो इसे इनवैलिड माना जाता है. सरकार ने इसे लेकर नया आदेश भी जारी कर दिया है.

Income Tax Return filing Update

Income Tax Return filing Update: आईटीआर फाइल (Filing ITR ) करने की लास्ट डेट ( ITR Filing last Date) 31 जुलाई थी. अगर आपने अपना ITR नहीं भरा तो अब आप जुर्माने के साथ इसे तुरंत भर लें. इस बीच आपको बता दें कि सरकार ने ITR के एक और बड़े नियम में बदलाव कर दिया है. सरकार ने ई-वेरिफिकेशन के नियम में सख्ती कर दी है. वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब ऐसे लोगों को ई-वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ 30 दिन ही मिलेंगे.

विभाग ने जारी किया आदेश!

आदेश के अनुसार, आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन या आईटीआर-वी की हार्ड कॉपी जमा करने की समय सीमा को मौजूदा 120 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया है, जो कि 1 अगस्त यानी से लागू कर दिया गया है. विभाग ने 29 जुलाई को एक अधिसूचना जारी कर समयसीमा में बदलाव की घोषणा की थी. यानी जिन्होंने 1 अगस्त को ITR जमा किया था, उसके लिए ई-वेरिफिकेशन की लास्ट डेट 31 अगस्त है.

1 अगस्त या इसके बाद अपना आयकर रिटर्न फाइल करने वाले टैक्स पेयर्स पर यह नियम लागू किए गए हैं. सीबीडीटी के नए नोटिफिकेशन के अनुसार अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न प्रस्तुत करने की तारीख वही मानी जाएगी जब फॉर्म आईटीआर-वी इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा ट्रांसमिट करने की तारीख के 30 दिनों के भीतर जमा किया जाएगा.

सत्यापन करना है अनिवार्य 

आयकर कानूनों के अनुसार, 'यदि आईटीआर को दाखिल करने के बाद अगर सत्यापित नहीं किया जाता है तो इसे वैध नहीं माना जाएगा. नियम के अनुसार आप इसे छह तरीकों से सत्यापित कर सकते हैं. आमतौर पर आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 के ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती है. आइये जानते हैं कि किन-किन तरीकों से आईटीआर को सत्यापित किया जा सकता है.

इन तरीकों से कर सकते हैं आईटीआर ई-वेरीफाई

1. आधार ओटीपी के जरिए
2. नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर
3. बैंक अकाउंट नंबर के जरिए ईवीसी
iv. डीमैट खाता संख्या के जरिए ईवीसी
v. बैंक एटीएम के जरिए ईवीसी
vi. सीपीसी, बेंगलुरु को डाक के जरिए ITR-V की साइन कॉपी भेजकर

आधार के जरिए आईटीआर ई-वेरीफाई करने का तरीका

स्टेप 1: अपने ई-फाइलिंग खाते के एक्सेस के लिए https://www.incometax.gov.in पर जाएं.
स्टेप 2: क्विक लिंक के तहत ई-वेरिफाई रिटर्न ऑप्शन सेलेक्ट करें.
स्टेप 3: इसमें आधार के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी का उपयोग करके वेरिफाई करना सलेक्ट करें. फिर ई-वेरिफाई स्क्रीन पर क्लिक करें.
स्टेप 4: आधार ओटीपी स्क्रीन पर चेक किए गए 'आधार डिटेल को वेरिफाई करने के लिए सहमत हूं' को सलेक्ट करें. फिर आधार ओटीपी जेनरेट करें पर क्लिक करें.
स्टेप 5: अपने आधार-रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए 6 अंकों के ओटीपी को एंटर करने के बाद मान्य (Validate) पर क्लिक करें.
स्टेप 6: याद रखें कि यह ओटीपी सिर्फ 15 मिनट के लिए वैलिड है. आपको सही ओटीपी दर्ज करने के लिए तीन मौके दिए जाएंगे. स्क्रीन पर आपको एक ओटीपी एक्सपायरी काउंटडाउन टाइमर भी दिखेगा, जो ओटीपी के आने पर आपको सूचित करेगा. वहीं जब आप Resend OTP पर क्लिक करेंगे तो एक नया OTP जेनरेट होगा और आपको मिलेगा.
स्टेप 7: अब सक्सेस मैसेज और ट्रांजेक्शन आईडी वाला पेज आएगा. आगे इस्तेमाल के लिए ट्रांजेक्शन आईडी को संभाल कर रखें. आपने फाइलिंग पोर्टल पर जो ई-मेल और मोबाइल नंबर दिया था उसपर एक कंफर्मेशन मैसेज भी भेजा जाएगा.

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