Income Tax: सरकार का बड़ा ऐलान, इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर मिली खुशखबरी, अब बच जाएगा टैक्स!
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Income Tax: सरकार का बड़ा ऐलान, इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर मिली खुशखबरी, अब बच जाएगा टैक्स!

Income Tax Saving: 31 मार्च के बाद टैक्सपेयर्स अपनी आय पर टैक्स को कम करने के लिए विभिन्न टैक्स सेविंग साधनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे. इसलिए 31 मार्च से पहले टैक्स सेविंग टूल्स का इस्तेमाल कर टैक्स बचाया जा सकता है. ऐसे में 31 मार्च तक इनमें इंवेस्टमेंट करके वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टैक्स बचाया जा सकता है.

Income Tax: सरकार का बड़ा ऐलान, इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर मिली खुशखबरी, अब बच जाएगा टैक्स!

Income Tax Return: जैसे-जैसे चालू वित्त वर्ष अपने अंत के करीब आ रहा है, वैसे-वैसे आपके पास इस साल अपनी इनकम पर टैक्स बचाने का आखिरी मौका है. 31 मार्च के बाद टैक्सपेयर्स अपनी आय पर टैक्स को कम करने के लिए विभिन्न टैक्स सेविंग साधनों का उपयोग नहीं कर पाएंगे. इसलिए 31 मार्च से पहले टैक्स सेविंग टूल्स का इस्तेमाल कर टैक्स बचाया जा सकता है. ऐसे में 31 मार्च तक इनमें इंवेस्टमेंट करके वित्त वर्ष 2022-23 के लिए टैक्स बचाया जा सकता है. आइए आपको बताते हैं कि किन तरीकों से टैक्स को बचाया जा सकता है.

दान
यह एक निवेश विकल्प नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से समाज के कल्याण में योगदान देने और एक ही समय में टैक्स पर बचत करने का एक विकल्प है. लोग धर्मार्थ संगठनों को दान की गई किसी भी आय के लिए धारा 80G के तहत कटौती का दावा कर सकते हैं, नकद दान को कटौती का दावा करने से छूट दी गई है.

पीपीएफ
यह एक अन्य दीर्घकालिक निवेश विकल्प सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) है, जिसमें पेंशन योजना बनाने के लिए निवेश किया जा सकता है. यह घर खरीदने या बच्चे की शिक्षा जैसे अन्य दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए निवेश करने का भी एक अच्छा साधन है. यदि आप अपने बच्चे की शिक्षा और अन्य योजना में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो अपने बच्चे के नाम पर एक नाबालिग पीपीएफ खाता बनाना बुद्धिमानी होगी. निवेश की गई राशि पर टैक्स नहीं लगेगा. वहीं पीपीएफ पर जमा पैसे पर ब्याज भी दिया जाता है.

राष्ट्रीय पेंशन योजना
एक अन्य टैक्स सेविंग इंवेस्टमेंट विकल्प नेशनल पेंशन सिस्टम है. सरकार के जरिए प्रायोजित इस योजना के तहत, टैक्सपेयर्स जीवन भर व्यवस्थित बचत करने के लिए इस योजना में निवेश कर सकते हैं. लोग आईटी अधिनियम की धारा 80CCB के तहत अपने टैक्स के लाभ का दावा कर सकते हैं. वे योजना के तहत अपने टैक्स कटौती लाभ को अतिरिक्त 50000 रुपये तक बढ़ा सकते हैं. एनपीएस के तहत सब्सक्राइबर्स एक फंड मैनेजर से दूसरे फंड मैनेजर में भी स्विच कर सकते हैं. इस योजना का लाभ उठाने के लिए लोगों को अपना अकाउंट खोलना होगा.

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