ITR: नए वित्तीय वर्ष (FY) 2023-24 की शुरुआत 1 अप्रैल से होने वाली है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जरिए 1 फरवरी को वार्षिक बजट में की गई घोषणाएं वित्त वर्ष 23 के शुरू होते ही लागू हो जाएंगी. हालांकि, यह बदलाव है आयकर नियमों के लिए, जो करदाताओं को सबसे अधिक प्रभावित करेगा.
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Income Tax Return: देश में आने वाले दिनों में कई सारे बदलाव होने वाले हैं. इन बदलावों का असर देश की जनता पर भी पड़ने वाला है. वहीं देश की जनता के लिए एक काम को करने के लिए सिर्फ 3 दिन ही बाकी है. इसके बाद ये काम लोग जिंदगी में कभी नहीं कर पाएंगे. ऐसे में इस काम को निपटाने के लिए कम ही दिन बाकी है. आइए जानते हैं...
इनकम टैक्स
दरअसल, नए वित्तीय वर्ष (FY) 2023-24 की शुरुआत 1 अप्रैल से होने वाली है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जरिए 1 फरवरी को वार्षिक बजट में की गई घोषणाएं वित्त वर्ष 23 के शुरू होते ही लागू हो जाएंगी. हालांकि, यह बदलाव है आयकर नियमों के लिए, जो करदाताओं को सबसे अधिक प्रभावित करेगा.
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वित्तीय वर्ष
वहीं अब वित्त वर्ष 2022-23 खत्म होने वाला है. 31 मार्च 2023 को वित्त वर्ष 2022-23 खत्म हो जाएगा. ऐसे में अगर पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स दाखिल किया जाता है तो टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स एक्ट के तहत मिलने वाली छूट का फायदा भी उठा सकते हैं. इसके तहत इंवेस्टमेंट, होम लोन, मेडिकल आदि पर टैक्स में छूट उठा सकते हैं.
इनकम टैक्स रिटर्न
वहीं अगर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इंवेस्टमेंट, होम लोन, मेडिकल आदि पर किसी भी प्रकार से टैक्स बचाना है तो लोगों को 31 मार्च 2023 तक जरूरी इंवेस्टमेंट कर लेना चाहिए या फिर होम लोन ले लेना चाहिए. तभी उनका फायदा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भरे जा रहे इनकम टैक्स रिटर्न में उठाया जा सकेगा.
इनकम टैक्स
वहीं अगर कोई 31 मार्च 2023 तक किसी भी प्रकार का इंवेस्मेंट, होम लोन या मेडिकल संबंधी कोई खर्च नहीं करता है तो उसे वित्त वर्ष 2022-23 के आईटीआर में पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं दर्शा पाएंगे.
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