ITR filling: अभी तक जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म-67 को तय समय के भीतर जमा किए जाने पर ही विदेश में जमा कर का क्रेडिट (FTC) लिया जा सकता था. इस प्रावधान की वजह से भारत के बाहर चुकाए गए कर के लिए दावा कर पाने की क्षमता सीमित हो जाती थी.
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Income Tax Return: देश में हर साल लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है. इंडिविजुअल आयकरदाताओं को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 31 जुलाई 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना था. वहीं आयकर विभाग ने कहा कि निर्धारित समय के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाता भारत से बाहर चुकाए गए करों के लिए ‘क्रेडिट’ का दावा कर आकलन वर्ष के अंत तक कर सकते हैं. इसको लेकर आयकर विभाग ने एक ट्वीट भी किया है. इनकम टैक्स विभाग ने अपने एक ट्वीट में इस बदलाव की जानकारी दी है.
करदाताओं को राहत
विभाग ने कहा, ‘‘फॉर्म संख्या 67 में दिए जाने वाले विवरण को अब संदर्भित कर आकलन वर्ष के अंत तक दिया जा सकता है.’’ अभी तक जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म-67 को तय समय के भीतर जमा किए जाने पर ही विदेश में जमा कर का क्रेडिट (FTC) लिया जा सकता था. इस प्रावधान की वजह से भारत के बाहर चुकाए गए कर के लिए दावा कर पाने की क्षमता सीमित हो जाती थी.
CBDT amends Rule 128 of the Income-tax Rules, 1962, providing major relief to taxpayers in the matter of claiming Foreign Tax Credit (FTC). The Statement in Form No. 67 can now be furnished on or before the end of the relevant Asstt Year. Notification No. 100/2022 issued. (1/2) pic.twitter.com/I2U0vDAUZ3
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 19, 2022
सुविधा का उठा सकते हैं लाभ
इस समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अब एफटीसी के लिए दावा करने से संबंधित प्रावधानों में बदलाव कर करदाताओं को राहत दी है. खास बात यह है कि सीबीडीटी ने इस संशोधन को पिछली तारीख से लागू करने का फैसला किया है. इसकी वजह से चालू वित्त वर्ष में जमा किए गए सभी एफटीसी क्रेडिट दावों पर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है.
कर सकते हैं दावा
नांगिया एंडरसन एलएलपी के साझेदार (प्रत्यक्ष कराधान) सचिन गर्ग ने इस संशोधन से करदाताओं को जरूरी राहत मिलने की संभावना जताते हुए कहा कि तय समय के भीतर रिटर्न जमा कर चुके करदाता आकलन वर्ष के अंत तक जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म-67 जमा कर एफटीसी का दावा कर सकते हैं. बता दें कि कर आकलन वर्ष के अंत तक फॉर्म-67 जमा करने की छूट मिलना करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि अब वे रिटर्न जमा करने के बाद भी एफटीसी का दावा कर सकते हैं.
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