Income Tax नहीं भरने वालों को सरकार ने दी खुशखबरी, ब‍िना पेनाल्‍टी इस डेट तक भरें ITR
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Income Tax नहीं भरने वालों को सरकार ने दी खुशखबरी, ब‍िना पेनाल्‍टी इस डेट तक भरें ITR

ITR File: न‍िर्धार‍ित समय पर 5 करोड़ से ज्‍यादा टैक्‍सपेयर्स ने आईटीआर फाइल कर द‍िया था. लेक‍िन बहुत से लोगों को टैक्स रिटर्न भरने (ITR) में परेशानी हो रही थी और वे समय पर इस जरूरी काम को नहीं कर पाए.

Income Tax नहीं भरने वालों को सरकार ने दी खुशखबरी, ब‍िना पेनाल्‍टी इस डेट तक भरें ITR

Income Tax Return: व‍ित्‍तीय वर्ष 2021-22 का इनकम टैक्‍स र‍िटर्न (ITR) फाइल करने के ल‍िए आयकर व‍िभाग की तरफ से 31 जुलाई 2022 की अंत‍िम त‍िथ‍ि तय की गई थी. न‍िर्धार‍ित समय पर 5 करोड़ से ज्‍यादा टैक्‍सपेयर्स ने आईटीआर फाइल कर द‍िया था. लेक‍िन बहुत से लोगों को टैक्स रिटर्न भरने (ITR) में परेशानी हो रही थी और वे समय पर इस जरूरी काम को नहीं कर पाए. अगर आप अभी तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाएं हैं तो आप 31 द‍िसंबर 2022 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं. देर से आईटीआर र‍िटर्न फाइल करने पर आपको लेट फीस देनी होगी.

टैक्‍स पेयर से पेनाल्‍टी ली जाती है
लेट आईटीआर (ITR) फाइल करने को इनकम टैक्‍स र‍िटर्न ही कहा जाता है. यह तब फाइल क‍िया जाता है जब इसे अंत‍िम त‍िथ‍ि के बाद फाइल क‍िया जाता है. इस मामले में टैक्‍स पेयर से पेनाल्‍टी ली जाती है. दूसरी तरफ र‍िवाइज्‍ड र‍िटर्न उसे कहा जाता है जब आईटीआर फाइल करते समय क‍िसी प्रकार की गलती होने पर इसे दोबारा फाइल क‍िया जाता है. र‍िवाइज्‍ड आईटीआर फाइल करने की अंत‍िम त‍िथ‍ि भी 31 द‍िसंबर है.

र‍िवाइज्‍ड आईटीआर की अंत‍िम त‍िथ‍ि
1961 के आयकर अधिनियम की धारा 139(4) के तहत देर से आईटीआर फाइल करने को निर्दिष्ट किया गया है. वहीं, र‍िवाइज्‍ड आईटीआर सेक्‍शन 139 (5) के तहत फाइल क‍िया जाता है. फाइनेंश‍ियल ईयर पूरा होने से तीन महीने पहले तक र‍िवाइज्‍ड आईटीआर फाइल क‍िया जा सकता है.

इस कंडीशन में देनी होगी जीरो लेट फी
अंत‍िम त‍िथ‍ि तक आईटीआर नहीं फाइल करने पर 234A के तहत 5,000 रुपये तक की लेट फीस ली जा सकती है. हालांक‍ि 5 लाख या इससे कम की इनकम वालों को 1000 रुपये पेनाल्‍टी देनी होगी. यद‍ि आपकी टैक्‍सेबल इनकम ढाई लाख रुपये या इससे कम है तो आपको क‍िसी तरह की पेनाल्‍टी नहीं देनी होगी.

र‍िवाइज्‍ड आईटीआर के ल‍िए जरूरी न‍ियम
यद‍ि आईटीआर फाइल करते समय आपसे क‍िसी प्रकार की गलती हुई है तो आप र‍िवाइज्‍ड आईटीआर फाइल कर सकते हैं. दोनों आईटीआर फॉर्म को आप 31 द‍िसंबर तक सब्‍म‍िट कर सकते हैं. आपको बता दें क‍ि आप एक से ज्‍यादा बार भी र‍िवाइज्‍ड आईटीआर फाइल कर सकते हैं. इसके ल‍िए आपको अंत‍िम त‍िथ‍ि का ध्‍यान रखना होगा.

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