Income Tax: मिल गया एक और मौका! 31 दिसंबर को भी नहीं भरा ITR तो अब ऐसे फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न
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Income Tax: मिल गया एक और मौका! 31 दिसंबर को भी नहीं भरा ITR तो अब ऐसे फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न

Income Tax Return: वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 31 जुलाई 2022 तक अपना आयकर रिटर्न जमा करना था. इसके बाद पेनेल्टी के साथ 31 दिसंबर 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना था. हालांकि अगर 31 दिसंबर तक भी लोगों ने इनकम टैक्स दाखिल नहीं किया है तो ऐसे लोगों का क्या होगा?

Income Tax: मिल गया एक और मौका! 31 दिसंबर को भी नहीं भरा ITR तो अब ऐसे फाइल कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न

Income Tax: हर साल लोग इनकम टैक्स दाखिल करते हैं. वहीं इनकम टैक्स दाखिल करने की एक समय सीमा भी होती है. इस समय सीमा के भीतर इनकम टैक्स दाखिल करना होता है. अदर कोई इस समय सीमा से चूक जाता है और उसके बाद इनकम टैक्स दाखिल करता है तो उसे पेनेल्टी भी देनी पड़ती है. वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 31 जुलाई 2022 तक अपना आयकर रिटर्न जमा करना था. इसके बाद पेनेल्टी के साथ 31 दिसंबर 2022 तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना था. हालांकि अगर 31 दिसंबर तक भी लोगों ने इनकम टैक्स दाखिल नहीं किया है तो ऐसे लोगों का क्या होगा?

इनकम टैक्स
दरअसल, अगर कुछ लोगों ने आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2022 तक भी वित्तीय वर्ष 2021-2022 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो ऐसे लोगों के पास भी अभी एक मौका बाकी है. ऐसे लोगों के पास अपडेटेड टैक्स रिटर्न (ITR U) जमा करने का विकल्प होता है. यह विकल्प बजट 2022 में उपलब्ध कराया गया था. यह ऑप्शन ब्याज वाले कर पर 25-50% अतिरिक्त कर का भुगतान करके निर्धारण वर्ष के समापन के बाद 24 महीनों तक उपलब्ध है.

इनकम टैक्स रिटर्न
भले ही किसी व्यक्ति ने मूल, विलंबित, या संशोधित आईटीआर दाखिल किया हो या किसी विशिष्ट वित्तीय वर्ष में पूरी तरह से फॉर्म भरने से चूक गया हो, एक Updated ITR (ITR-U) केवल तभी जमा किया जा सकता है जब करदाता के पास रिपोर्ट करने के लिए नई आय हो. हालांकि, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें कोई व्यक्ति अपडेटेड ITR फाइल नहीं कर सकता है. 

इनकम टैक्स रिफंड
अगर कोई व्यक्ति आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा से चूक गए हैं या अपने आईटीआर को संशोधित करना चाहते हैं तो आईटीआर-यू दाखिल कर सकता है. नई आय दिखाने के लिए ही ऐसा किया जा सकता है. ITR-U का इस्तेमाल किसी नुकसान की घोषणा करने, इनकम टैक्स रिफंड पाने या इस तरह के अन्य काम करने के लिए नहीं किया जा सकता है.

आईटीआर
यदि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ITR-U पहले प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के भीतर दाखिल किया जाता है, जो 1 अप्रैल, 2023 और 31 मार्च, 2024 के बीच है, तो एक व्यक्ति देय कर पर 25% अधिक कर का भुगतान करने के लिए भी जिम्मेदार होगा. अगर ITR-U को 1 अप्रैल, 2024 और 31 मार्च, 2025 के बीच जमा किया जाता है, तो देय कर का अतिरिक्त 50% भुगतान करना होगा.

आईटीआर फाइलिंग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के जरिए पेश किए गए एक नए नियम के अनुसार 31 जुलाई के बाद दायर आईटीआर को रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों से पहले के 30 दिनों के भीतर अपडेट किया जाना चाहिए. यदि किसी व्यक्ति ने दिसंबर में संशोधित या विलंबित आईटीआर जमा किया है, तो उन्हें समय सीमा से पहले जनवरी में इसकी पुष्टि करनी होगी. आईटीआर को 30 दिनों के भीतर सत्यापित किया जाना चाहिए नहीं तो वे अमान्य हो जाते हैं.

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