कार मालिक सावधान! चालान नहीं, नियम तोड़ा तो सीधे कबाड़ में जाएगी पूरी की पूरी गाड़ी
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कार मालिक सावधान! चालान नहीं, नियम तोड़ा तो सीधे कबाड़ में जाएगी पूरी की पूरी गाड़ी

Overage Vehicles: उच्चतम न्यायालय ने 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली में चलाने पर 2018 में रोक लगा दी थी. न्यायालय ने कहा था कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा. 

कार मालिक सावधान! चालान नहीं, नियम तोड़ा तो सीधे कबाड़ में जाएगी पूरी की पूरी गाड़ी

Vehicles Scrapping: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने पुराने वाहनों को सीधे कबाड़ के लिए भेजने की कवायद शुरू कर दी है. परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस नई पहल के तहत अगर बहुत अधिक पुराने हो चुके वाहन शहर की सड़कों पर चलते पाए जाते हैं या फिर सार्वजनिक स्थानों पर पार्क पाए जाते हैं, तो उन्हें जब्त करके सीधे स्क्रैपिंग यार्ड में भेज दिया जाएगा. 

एक अधिकारी ने बताया कि 'परिवहन विभाग की प्रवर्तन इकाई के दस दलों ने बुधवार को दस साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को जब्त किया, ऐसे कुल 50 वाहनों को सिविल लाइंस इलाके से जब्त किया गया और पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग केंद्र (आरवीएसएफ) को सौंप दिया गया.'

वाहन मालिक अगर दस साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपयोग करना चाहते हैं तो उनके पास इन वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का विकल्प होगा. जी हां, आप अपने ऐसे वाहनों को इलेक्ट्रक वाहन में तबदील करा सकते हैं. कई कंपनियां हैं, जो आपके सामान्य वाहन को इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का काम कर रही है.

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली में चलाने पर 2018 में रोक लगा दी थी. न्यायालय ने कहा था कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा. 

इस दिशा में तभी से काम जारी है. अब दिल्ली सरकार ने इसके लिए नया कदम उठाया है. इसके तहत प्रशासन 10 साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को सड़क पर पाते ही जब्त कर स्क्रैपिंग यार्ड भेज रही है. 

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